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मोबाइल छीनने के आरोपी को 5 साल कैद
Updated Wed, 30 May 2018 11:19 PM IST
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मोबाइल छीनने के आरोपी को पांच साल की कैद
- अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के सौंधी की अदालत में मोबाइल छीनने के मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अधिवक्ता अनुराग हुड्डा ने बताया कि 4 जुलाई 2017 को सोहना निवासी बुधराज ने सोहना थाना पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया था कि 21 जुलाई 2017 की देर सायं वह केडीएम स्कूल के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक आए और उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सोहना निवासी नंदकिशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके नाबालिग साथी को हिरासत में लेकर उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश करके बाल सुधारगृह भेज दिया गया था। नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन है। आरोपी नंद किशोर का मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उससे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए, जिसके चलते अदालत ने उसे यह सजा सुनाई है।
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- अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर के सौंधी की अदालत में मोबाइल छीनने के मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अधिवक्ता अनुराग हुड्डा ने बताया कि 4 जुलाई 2017 को सोहना निवासी बुधराज ने सोहना थाना पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया था कि 21 जुलाई 2017 की देर सायं वह केडीएम स्कूल के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 युवक आए और उनका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर सोहना निवासी नंदकिशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके नाबालिग साथी को हिरासत में लेकर उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश करके बाल सुधारगृह भेज दिया गया था। नाबालिग का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन है। आरोपी नंद किशोर का मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उससे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए, जिसके चलते अदालत ने उसे यह सजा सुनाई है।
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