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दो झपटमारों को 5 साल की कैद की सजा
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सांकेतिक तस्वीर
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गुरुग्राम में करीब एक साल पहले रेलवे रोड पर दिनदहाड़े स्कूटी सवार महिला से सोने की चेन झपटने के आरोप में दो झपटमारों को जिला अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक 21 अगस्त 2017 को लक्ष्मण विहार फेज-1 निवासी महिला बरखा कंसल अपने बेटे को स्कूटी से लेकर घर जा रही थी। रेलवे रोड लक्ष्मण विहार केे पास बाइक सवार दो झपटमारों ने महिला के गले से सोने की चेन झपट ली थी और रेलवे स्टेशन की तरफ फरार हो गए थे।
महिला की शिकायत पर सेक्टर-9ए थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले के आरोपी मूल रूप से बिहार निवासी मिंटू और नजफगढ़ निवासी हिमांशु ऋषि को गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य अदालत में पेश किए, जिसके आधार पर दो मई को जिला अदालत ने दोनों को 5-5 साल की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया।
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गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक 21 अगस्त 2017 को लक्ष्मण विहार फेज-1 निवासी महिला बरखा कंसल अपने बेटे को स्कूटी से लेकर घर जा रही थी। रेलवे रोड लक्ष्मण विहार केे पास बाइक सवार दो झपटमारों ने महिला के गले से सोने की चेन झपट ली थी और रेलवे स्टेशन की तरफ फरार हो गए थे।
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महिला की शिकायत पर सेक्टर-9ए थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर इस मामले के आरोपी मूल रूप से बिहार निवासी मिंटू और नजफगढ़ निवासी हिमांशु ऋषि को गिरफ्तार कर लिया था।
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पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य अदालत में पेश किए, जिसके आधार पर दो मई को जिला अदालत ने दोनों को 5-5 साल की सजा सुनाते हुए 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया।