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न्यायायिक क्षेत्र लंबित होने के कारण भोलू की जमानत याचिका खारिज

Mon, 30 Jul 2018 06:24 PM IST
Updated Mon, 30 Jul 2018 06:24 PM IST
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न्यायायिक क्षेत्र लंबित होने के कारण भोलू की जमानत याचिका खारिज
न्यायिक क्षेत्र लंबित होने के कारण भोलू की जमानत याचिका खारिज
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गुरुग्राम। आठ सितंबर 2017 को भोंडसी स्थित विद्यालय में हुए दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या मामले में सोमवार को न्यायाधीश जेएस कुंडू की विशेष बाल अदालत ने आरोपी भोलू की नियमित जमानत याचिका दाखिल की गई। अदालत ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा न्यायिक क्षेत्र पर फैसला लंबित होने का हवाला देते हुए यहां जमानत याचिका को खारिज कर दिया। याचिका पर सोमवार सुबह अदालत में करीब 25 मिनट तक बहस चली। अदालत ने दोपहर बाद तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को ही आरोपी भोलू सहित स्कूल प्रबंधन के एचआर हेड जेएस थॉमस व रीजनल हेड फ्रांसिस थॉमस भी अदालत में पेश हुए, जिन्हें सुनवाई की अगली तारीख 23 अगस्त को पेश होने के आदेश अदालत ने जारी किए हैं।
सोमवार को प्रिंस हत्याकांड के आरोपी भोलू को पेश किया गया। यहां भोलू के अधिवक्ता द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका का प्रिंस के अधिवक्ता व सीबीआई के अधिवक्ता ने आपत्ति जताई। अधिवक्ता सुशील टेकरीवाल ने बताया कि फिलहाल यह उनके न्यायिक क्षेत्र का मामला नहीं है। मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। जब तक उस याचिका की सुनवाई पूरी नहीं होती है, तब तक जमानत पर सुनवाई उनकी अदालत में नहीं हो सकती। इस पर भोलू के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई। प्रावधान न होने की बात कहकर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। भोलू को बाल सुधार गृह भेजते हुए 23 अगस्त को पेश करने के आदेश जारी किए हैं।
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टेकरीवाल ने बताया कि सीबीआई ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि यह मामला सीबीआई अदालत पंचकूला में स्थानांतरित किया जाए। इस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तारीख निश्चित की हुई है। भोंडसी के विद्यालय में 8 सितंबर को दूसरी कक्षा के छात्र प्रिंस की हत्या कर दी गई थी।
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