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मरीज का गलत इलाज करने वाले डॉक्टर पर लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना

Fri, 03 May 2019 11:23 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 03 May 2019 11:23 PM IST
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मरीज का गलत इलाज करने वाले डॉक्टर पर लगाया 3 लाख रुपये का जुर्माना
गलत इलाज करने वाले डॉक्टर पर लगाया 3 लाख का जुर्माना
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गुरुग्राम। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने सेक्टर-44 स्थित स्माइल एंड शाइन डेंटल केयर सेंटर के डॉक्टर पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना चिकित्सक पर मरीज का गलत इलाज करने पर लगाया गया है। डॉक्टर को इस जुर्माने का भुगतान पीड़ित मरीज को एक महीने के अंदर करना होगा। यदि समय रहते भुगतान नहीं किया गया तो डॉक्टर को यह जुर्माना 9 फीसदी ब्याज के साथ भरना होगा।
सेक्टर-56 स्थित जल वायु टावर निवासी सीमा ने बताया कि दांतों में दर्द की परेशानी होने पर उन्होंने सोहना रोड स्थित ईसीएचएस अस्पताल में दिखाया था। वहां से उन्हें सेक्टर-44 के स्माइल एंड शाइन डेंटल केयर सेंटर में रेफर किया गया था। यहां 8 मार्च 2016 को उन्होंने डॉ. रजत सेठी को दिखाया। डॉक्टर ने पीड़ित मरीज को उनके आठ दांतों का रूट कैनाल और क्राउनिंग करने को कहा। डॉक्टर ने बताया कि इलाज दो चरणों में होगा। इसके लिए मरीज से 45 हजार रुपये लिए गए थे।
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पीड़ित मरीज के मुताबिक रूट कैनाल के बाद उनके दांतों में काफी दर्द रहने लगा। इसकी शिकायत उन्होंने डॉ.रजत सेठी से की, लेकिन डॉक्टर ने इसे नियमित दर्द बताकर दूसरे चरण का इलाज भी पूरा कर दिया। बावजूद इसके दर्द ठीक नहीं हुआ। पीड़ित महिला ने दिल्ली कैंट स्थित आर्मी अस्पताल में दिखाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें अधूरे इलाज को दर्द का कारण बताया। वहां की रिपोर्ट के आधार पर महिला ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में डॉ. रजत सेठी के खिलाफ गलत इलाज करने की शिकायत दर्ज कराई थी। चूंकि मामला मेडिकल नेग्लिजेंसी से जुड़ा था, इसलिए फोरम ने इस मामले में सिविल सर्जन से रिपोर्ट मांगी थी। मामले की जांच के लिए गठित किए गए जिला मेडिकल नेग्लिजेंसी बोर्ड ने दोनों पक्षों के बयान और दस्तावेज की जांच में मरीज का गलत इलाज होने की पुष्टि की। जिस पर संज्ञान लेते हुए जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने डॉक्टर पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह फैसला फोरम ने 24 अप्रैल को सुनाया।
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