{"_id":"6a95928cd095219aa608d88d","slug":"court-order-fails-occupation-of-school-ground-continues-gurgaon-news-c-24-1-fbd1020-99624-2026-08-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: कोर्ट का आदेश फेल, स्कूल मैदान पर कब्जा बरकरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: कोर्ट का आदेश फेल, स्कूल मैदान पर कब्जा बरकरार
विज्ञापन
अलीमुद्दीनपुर स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। फर्रुखनगर तहसील के अलीमुद्दीनपुर गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। गांव के पूर्व फौजी ब्रह्म प्रकाश ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिलीभगत से स्कूल के खेल मैदान पर कब्जा बरकरार है। छात्रों को वर्षों से उनके खेल मैदान से वंचित रखा गया है।
ब्रह्म प्रकाश ने मुख्यमंत्री कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वह एक साल से अधिक समय से कार्रवाई के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। पूर्व फौजी ने सरपंच और सचिव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राजस्व अभिलेख, सरकारी पैमाइश रिपोर्ट और सिविल न्यायालय पटौदी के 2022 के निर्णय जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए। वर्ष 2025 में सेशन न्यायालय ने भी इस भूमि को सरकारी माना था। इसके बावजूद अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है।
न्यायालय के आदेशों की अनदेखी
जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम ने 13 अप्रैल 2026 को 15 दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 मई और 18 जून 2026 को स्मरण पत्र जारी हुए। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी फर्रुखनगर ने 19 जून 2026 को तहसीलदार से निशानदेही कराकर अवैध कब्जा हटाने का अनुरोध किया। 3 जुलाई 2026 को निशानदेही के लिए नोटिस जारी हुआ, लेकिन मौके पर वास्तविक निशानदेही नहीं हुई।
विज्ञापन
प्रशासन की नवीनतम कार्रवाई
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम ने 19 अगस्त 2026 को अपनी रिपोर्ट में नवीनतम कार्रवाई की जानकारी दी। मुख्यमंत्री विंडो पोर्टल और जिला स्तरीय समाधान शिविर की शिकायतें खंड शिक्षा अधिकारी फर्रुखनगर को भेजी गई थीं। फील्ड कानूनगो ने 24 जून 2026 को निशानदेही हेतु नोटिस जारी किए, जिसकी मुनादी भी करवाई गई। निशानदेही रिपोर्ट 5 अगस्त 2026 को मिली, जिसके बाद मुख्याध्यापक ने 11 अगस्त को पहला 7 दिन का नोटिस जारी किया। 19 अगस्त 2026 को दूसरा 7 दिन का नोटिस जारी किया गया है।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -
कष्ट निवारण समिति में मामला आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर अलग-अलग विभागों का कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। नियमनुसार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -उत्तम सिंह उपायुक्त, गुरुग्राम
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। फर्रुखनगर तहसील के अलीमुद्दीनपुर गांव में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। गांव के पूर्व फौजी ब्रह्म प्रकाश ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की मिलीभगत से स्कूल के खेल मैदान पर कब्जा बरकरार है। छात्रों को वर्षों से उनके खेल मैदान से वंचित रखा गया है।
ब्रह्म प्रकाश ने मुख्यमंत्री कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वह एक साल से अधिक समय से कार्रवाई के लिए प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। पूर्व फौजी ने सरपंच और सचिव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राजस्व अभिलेख, सरकारी पैमाइश रिपोर्ट और सिविल न्यायालय पटौदी के 2022 के निर्णय जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए। वर्ष 2025 में सेशन न्यायालय ने भी इस भूमि को सरकारी माना था। इसके बावजूद अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है।
विज्ञापन
न्यायालय के आदेशों की अनदेखी
जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम ने 13 अप्रैल 2026 को 15 दिन के भीतर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 मई और 18 जून 2026 को स्मरण पत्र जारी हुए। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी फर्रुखनगर ने 19 जून 2026 को तहसीलदार से निशानदेही कराकर अवैध कब्जा हटाने का अनुरोध किया। 3 जुलाई 2026 को निशानदेही के लिए नोटिस जारी हुआ, लेकिन मौके पर वास्तविक निशानदेही नहीं हुई।
विज्ञापन
प्रशासन की नवीनतम कार्रवाई
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुरुग्राम ने 19 अगस्त 2026 को अपनी रिपोर्ट में नवीनतम कार्रवाई की जानकारी दी। मुख्यमंत्री विंडो पोर्टल और जिला स्तरीय समाधान शिविर की शिकायतें खंड शिक्षा अधिकारी फर्रुखनगर को भेजी गई थीं। फील्ड कानूनगो ने 24 जून 2026 को निशानदेही हेतु नोटिस जारी किए, जिसकी मुनादी भी करवाई गई। निशानदेही रिपोर्ट 5 अगस्त 2026 को मिली, जिसके बाद मुख्याध्यापक ने 11 अगस्त को पहला 7 दिन का नोटिस जारी किया। 19 अगस्त 2026 को दूसरा 7 दिन का नोटिस जारी किया गया है।
कष्ट निवारण समिति में मामला आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर अलग-अलग विभागों का कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं। नियमनुसार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। -उत्तम सिंह उपायुक्त, गुरुग्राम