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Gurugram News: जुर्माने के विरोध में डाली याचिका अदालत ने की खारिज

Tue, 21 Jul 2026 04:57 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jul 2026 04:57 PM IST
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Court dismisses petition challenging the fine.
बिजली निगम ने लगाया था 19.84 लाख रुपये का जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। बिजली चोरी करने पर लगे 19.84 लाख रुपये के जुर्माने के विरोध में डाली गई याचिका को जिला अदालत ने खारिज कर दिया है। यह आदेश सिविल जज (जूनियर डिवीजन) शिवानी गर्ग की अदालत ने दिया है।

सेक्टर-15 पार्ट -दो निवासी तारकेश्वर यादव ने अदालत में याचिका दायर कर बताया कि एक फरवरी 2018 को बिजली निगम के कुछ कर्मचारी कादीपुर स्थित उनकी पैकेजिंग की फैक्टरी पर आए थे। उनका कहना है कि उनका पुराना बिजली मीटर बदलकर नया लगा दिया। अगले दिन दो नोटिस भेजे गए। उसमें बिजली चोरी करने पर उन पर 19.84 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
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बिजली निगम की तरफ से अदालत में दलील दी गई कि बिजली निगम की तरफ से मीटर की जांच की गई थी। मीटर के साथ छेड़छाड़ पाई गई थी। इसके बाद मीटर को जांच के लिए लैब में भेज दिया गया था। वहां पर मीटर के साथ छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने की बात की पुष्टि हुई थी। निगम की तरफ से उपभोक्ता पर बिजली चोरी करने पर पुलिस थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
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