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Gurugram News: हथियार के दम पर लूट के दोषी को सात साल की सजा

Sat, 14 Mar 2026 12:43 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2026 12:43 AM IST
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Convict of Armed Robbery Sentenced to Seven Years
गुरुग्राम। सात साल पहले आईएमटी सेक्टर-7 में युवक से पिस्टल के दम पर मोबाइल लूटने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कठोर कारावास की सजा दी है। अदालत ने राजस्थान के जिला अलवर के कारण्डा निवासी दोषी नोमान उर्फ रिहान पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने दिया है। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-7 आईएमटी मानेसर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 20 दिसंबर 2019 को बाइक सवार युवक ने पिस्टल दिखाकर उससे मोबाइल लूटी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को पकड़कर अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी को सात साल की सजा दी। संवाद
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