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Gurugram News: सड़क हादसे में घायल को 8.75 लाख का मुआवजा

Sat, 03 Aug 2024 03:15 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Aug 2024 03:15 AM IST
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Compensation of Rs 8.75 lakh to the injured in road accident
संवाद न्यूज एजेंसी
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गुरुग्राम। करीब छह साल पहले सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को इलाज व आय के नुकसान का 8.75 लाख का मुआवजा मिलेगा। यह आदेश मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जगदीप सिंह ने दिया है। यह राशि 7.5 फीसदी ब्याज दर से दी जाएगी। पीड़ित के पैर और मुंह पर गंभीर चोटें लगी थीं। यह मामला थाना सेक्टर दस में दर्ज किया गया था। गांव गुड़गांव के रहने वाले सतबीर उर्फ सतुल पांच फरवरी 2019 को अपने घर जा रहे थे। गांव गढ़ी बुढेडा रोड पर नशा मुक्ति केंद्र के पास रात के नौ बजे सतबीर की स्कूटी में ट्रक चालक ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में सतबीर को गंभीर चोटें लगी थी। ट्रक चालक मौके पर ट्रक को छोड़कर फरार हो गया था। पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित ने इस मामले के आरोपी के खिलाफ याचिका दायर कर बीस लाख मुआवजे की मांग की थी।
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