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कुत्ते के काटने पर पीड़ित को 3.80 लाख रुपये का मुआवजा

Tue, 10 May 2022 11:31 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 May 2022 11:31 PM IST
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Compensation of Rs 3.80 lakh to the victim for dog bite
गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-5 स्थित मैग्रोलियास सोसाइटी में एक बच्ची को पालतू कुत्ते के काटने के एक मामले में उपभोक्ता फोरम ने सोसाइटी प्रबंधन को 3.80 लाख रुपये का मुआवजा पीड़ित पक्ष को 9 फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। वाद व्यय के रूप में 20 हजार रुपये अलग से देने होंगे।
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सोसाइटी में रहने वाले पंकज अग्रवाल ने सन् 2020 में फोरम में शिकायत की थी कि उनकी 9 वर्षीय बेटी को वहीं के रहने वाले राकेश कपूर के कुत्ते ने काट लिया है। घटना के वक्त वह 22 वीं मंजिल पर अपने अंकल के पास जा रही थी। घायल होने पर उसका उपचार कराया गया। जब इस बात की शिकायत सोसाइटी प्रबंधन, एस्टेट मैनेजर और कुत्ते के मालिक से की गई तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने फोरम का दरवाजा खटखटाया।
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सुनवाई के दौरान पाया कि सोसाइटी में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध नहीं हैं, जबकि यहां रहने वाले प्रतिमाह 1.25 लाख रुपये से भी अधिक सुरक्षा व रखरखाव का शुल्क दे रहे हैं। फोरम के अध्यक्ष संदीप जिंदल, पदेन सदस्य उपासना बागला, ऋषिदत्त कौशिक ने आदेश दिया है कि सोसाइटी प्रबंधन पीड़ित को 3.80 लाख रुपये 9 फीसदी की ब्याज दर से मुआवजा देगा।
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