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Gurugram News: एमआरपी से 98 रुपये ज्यादा वसूलना पड़ा भारी, अब 20 हजार का मुआवजा
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उपभोक्ता आयोग से
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- उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को अतिरिक्त राशि ब्याज समेत लौटाने और 11 हजार रुपये कानूनी खर्च देने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। टीशू पेपर के रोल पर दर्ज एमआरपी से 98.85 रुपये अधिक वसूलना डीजेटी रिटेनर्स प्राइवेट कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी को अतिरिक्त वसूली गई राशि नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के अलावा ग्राहक को मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया के खर्च के रूप में 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
सेक्टर-22 निवासी राकेश कुमार ने आयोग में शिकायत दी थी कि उन्होंने 23 दिसंबर 2023 को डीजेटी रिटेनर्स के डीरिका स्टोर से सामान खरीदा था। जोवियल इको प्लस टिशू रोल के लिए उनसे 278.85 रुपये लिए गए, जबकि उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य 180 रुपये दर्ज था। इस तरह उनसे 98.85 रुपये अधिक वसूले गए। राकेश ने कंपनी को ईमेल के माध्यम से शिकायत की। कंपनी ने 24 जनवरी 2024 को सिस्टम में गड़बड़ी के कारण एमआरपी से अधिक राशि लिए जाने की बात स्वीकार की और क्रेडिट नोट देने की पेशकश की। शिकायतकर्ता ने नकद वापसी की मांग की, लेकिन कंपनी ने इसे स्वीकार नहीं किया।
आयोग में कंपनी की ओर से कोई दलील पेश नहीं की गई। आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना। आदेश के अनुसार 98.85 रुपये की अतिरिक्त राशि पर 23 दिसंबर 2023 से भुगतान तक नौ फीसदी वार्षिक ब्याज देना होगा। साथ ही 20 हजार रुपये मुआवजा और 11 हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने होंगे। कुल राशि आदेश अपलोड होने के 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी।
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- उपभोक्ता आयोग ने कंपनी को अतिरिक्त राशि ब्याज समेत लौटाने और 11 हजार रुपये कानूनी खर्च देने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। टीशू पेपर के रोल पर दर्ज एमआरपी से 98.85 रुपये अधिक वसूलना डीजेटी रिटेनर्स प्राइवेट कंपनी को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कंपनी को अतिरिक्त वसूली गई राशि नौ फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने के अलावा ग्राहक को मानसिक परेशानी के लिए 20 हजार रुपये मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया के खर्च के रूप में 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
सेक्टर-22 निवासी राकेश कुमार ने आयोग में शिकायत दी थी कि उन्होंने 23 दिसंबर 2023 को डीजेटी रिटेनर्स के डीरिका स्टोर से सामान खरीदा था। जोवियल इको प्लस टिशू रोल के लिए उनसे 278.85 रुपये लिए गए, जबकि उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य 180 रुपये दर्ज था। इस तरह उनसे 98.85 रुपये अधिक वसूले गए। राकेश ने कंपनी को ईमेल के माध्यम से शिकायत की। कंपनी ने 24 जनवरी 2024 को सिस्टम में गड़बड़ी के कारण एमआरपी से अधिक राशि लिए जाने की बात स्वीकार की और क्रेडिट नोट देने की पेशकश की। शिकायतकर्ता ने नकद वापसी की मांग की, लेकिन कंपनी ने इसे स्वीकार नहीं किया।
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आयोग में कंपनी की ओर से कोई दलील पेश नहीं की गई। आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने कंपनी को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना। आदेश के अनुसार 98.85 रुपये की अतिरिक्त राशि पर 23 दिसंबर 2023 से भुगतान तक नौ फीसदी वार्षिक ब्याज देना होगा। साथ ही 20 हजार रुपये मुआवजा और 11 हजार रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने होंगे। कुल राशि आदेश अपलोड होने के 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी।
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