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Gurugram News: मानचित्र से अलग निर्माण करने पर छह बिल्डरों पर मुकदमा दर्ज

Sun, 23 Apr 2023 12:15 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 23 Apr 2023 12:15 AM IST
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Case filed against six builders for constructing different from the map
पार्क की जमीन पर बना दिया क्लब हाउस,ओपन स्पेस और ग्रीन बेल्ट की जमीन का भी दुरुपयोग किया
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अमर उजाला ब्यूरो

गुरुग्राम। पार्क की जमीन पर क्लब बनाने और स्वीकृत मानचित्र से अलग हट कर निर्माण करने पर जिला नगर योजनाकार ने मालिबु एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड सहित आधा दर्जन बिल्डरों पर थाना गुरुग्राम सदर में मुकदमा दर्ज कराया है।
डीटीपी प्रवर्तन ने हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेग्यूलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट-1975 के तहत मालिबु एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, दिनेरो एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, गेओइड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, कासा एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, शांतुलूना एस्टेेट प्राइवेट लिमिटेड और सेनपेड्रो एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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दर्ज कराए मुकदमे में डीटीपी प्रवर्तन ने कहा है कि कॉलोनी में बिल्डर की ओर से बिना स्वीकृति के ही क्लब में तोड़फोड़ की जा रही है। पार्क की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध में विभाग की ओर से बिल्डर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया लेकिन नोटिस का संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया। न ही निर्माण बंद किया गया। सोहन रोड स्थित मालिबु टाउन कॉ़लोनी की एक एकड़ जमीन पार्क के लिए चिह्नित की गई थी। बिल्डर ने पार्क की इस जमीन पर क्लब हाउस बना दिया। आरोप यह भी है कि ओपन स्पेस और ग्रीन बेल्ट की जमीन का भी दुरुपयोग किया गया है। कॉमन एरिया में पार्किंग बना दी गई है। इससे यहां के फ्लैट मालिकों को परेशानी हो रही है। डीटीपी प्रवर्तन मनीष यादव कहते हैं कि पार्क में अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया जा रहा है। जनवरी में बिल्डर को नोटिस दिया था, जिसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला । इसीलिए अब यह मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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