{"_id":"6873accac004be8e46018db6","slug":"cabinet-ministers-reply-to-the-allegations-of-manesar-municipal-corporation-mayor-gurgaon-news-c-24-1-gur1002-62191-2025-07-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gurugram News: मानेसर नगर निगम की मेयर के आरोपों का कैबिनेट मंत्री का जवाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gurugram News: मानेसर नगर निगम की मेयर के आरोपों का कैबिनेट मंत्री का जवाब
विज्ञापन
कहा - मेयर के पति को उनके कर्मों की मिल रही है सजा
जमानत रद्द होने के बाद अंडर ग्राउंड हुआ मेयर का पति
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम मानेसर की मेयर डाॅ. इन्द्रजीत सिहि कौर के आरोपों पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने पलवार किया है। उन्होंने कहा कि मेयर के पति को उनके कर्मों की सजा मिला रही है। उनका कहना है कि दलित पार्षद के भतीजे की पिटाई की है जिसके बयान पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है।
इस मामले में मानेसर एसीपी वीरेंद्र सैनी का कहना है कि आरोपी राकेश अंडर ग्राउंड है। पुलिस दबिश दे रही है। जिला अदालत से उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
यह कहा था मेयर ने
मानेसर नगर निगम की मेयर डॉ. इन्द्रजीत कौर ने पंचायत के दौरान आरोप लगाया था कि कैबिनेट मंत्री जानबूझ कर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके पति पर झूठा मुकदमा दर्ज करा कर उनको परेशान किया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत की शरण ली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
जमानत रद्द होने के बाद अंडर ग्राउंड हुआ मेयर का पति
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। नगर निगम मानेसर की मेयर डाॅ. इन्द्रजीत सिहि कौर के आरोपों पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने पलवार किया है। उन्होंने कहा कि मेयर के पति को उनके कर्मों की सजा मिला रही है। उनका कहना है कि दलित पार्षद के भतीजे की पिटाई की है जिसके बयान पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है।
इस मामले में मानेसर एसीपी वीरेंद्र सैनी का कहना है कि आरोपी राकेश अंडर ग्राउंड है। पुलिस दबिश दे रही है। जिला अदालत से उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
विज्ञापन
यह कहा था मेयर ने
मानेसर नगर निगम की मेयर डॉ. इन्द्रजीत कौर ने पंचायत के दौरान आरोप लगाया था कि कैबिनेट मंत्री जानबूझ कर उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके पति पर झूठा मुकदमा दर्ज करा कर उनको परेशान किया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए अदालत की शरण ली थी।
विज्ञापन