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Gurugram News: अवैध काॅलोनियों पर चला बुलडोजर अध्ययनरत
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सोहना में तीन गांवों में विकसित जा रही थीं, सीएम विंडो पर आई शिकायत के बाद की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला योजनाकार विभाग के प्रवर्तन शाखा ने रायपुर कोठड़ा, सोहना गांव और दौला गांव में तीन अनधिकृत कॉलोनी में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। डीटीपी प्रवर्तन मनीष यादव ने बताया कि रायपुर कोठड़ा के पास गांव सोहना में लगभग चार एकड़ क्षेत्रफल में अनधिकृत कॉलोनी की सीएम विंडो पर आई शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। इसमें 10 नींव और दो निर्माणाधीन संरचना को ध्वस्त किया गया।
दूसरा सोहना गांव में लगभग दो एकड़ क्षेत्रफल में अनधिकृत कॉलोनी में बुलडोजर चला। इसमें पांच नींव और एक निर्माणाधीन संरचना सड़क नेटवर्क के साथ ध्वस्त कर दी गई। दौला गांव में लोटस ग्रुप नामक नई बनाई गई अनधिकृत कॉलोनी, जिसका क्षेत्रफल लगभग आठ एकड़ है। इसमें 800 मीटर पत्थर की सड़क नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया।
इसमें दिनेश सिंह एटीपी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। तोड़फोड़ के दौरान, लोगों ने साइट पर एकत्र होकर विरोध किया। सोहना थाना पुलिस ने उन्हें मौके से हटा दिया। डीटीपी ने बताया कि ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश नहीं करना चाहिए और उन्हें जमीन/प्लॉट खरीदने से पहले किसी भी पूछताछ के लिए डीटीपी के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। जिला योजनाकार विभाग के प्रवर्तन शाखा ने रायपुर कोठड़ा, सोहना गांव और दौला गांव में तीन अनधिकृत कॉलोनी में ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। डीटीपी प्रवर्तन मनीष यादव ने बताया कि रायपुर कोठड़ा के पास गांव सोहना में लगभग चार एकड़ क्षेत्रफल में अनधिकृत कॉलोनी की सीएम विंडो पर आई शिकायत के बाद कार्रवाई की गई। इसमें 10 नींव और दो निर्माणाधीन संरचना को ध्वस्त किया गया।
दूसरा सोहना गांव में लगभग दो एकड़ क्षेत्रफल में अनधिकृत कॉलोनी में बुलडोजर चला। इसमें पांच नींव और एक निर्माणाधीन संरचना सड़क नेटवर्क के साथ ध्वस्त कर दी गई। दौला गांव में लोटस ग्रुप नामक नई बनाई गई अनधिकृत कॉलोनी, जिसका क्षेत्रफल लगभग आठ एकड़ है। इसमें 800 मीटर पत्थर की सड़क नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया।
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इसमें दिनेश सिंह एटीपी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। तोड़फोड़ के दौरान, लोगों ने साइट पर एकत्र होकर विरोध किया। सोहना थाना पुलिस ने उन्हें मौके से हटा दिया। डीटीपी ने बताया कि ऐसी अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश नहीं करना चाहिए और उन्हें जमीन/प्लॉट खरीदने से पहले किसी भी पूछताछ के लिए डीटीपी के कार्यालय से संपर्क करना चाहिए।
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