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Gurugram News: रिश्वतखोर पटवारी को चार साल की सजा
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अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। कोर्ट में रिकाॅर्ड जमा करने के नाम पर आठ हजार रुपये की रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को जिला अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी संजय पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने दिया है। अदालत ने संजय पटवारी को बीते बुधवार को दोषी करार दिया था। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था।
हरकेश यादव ने छह फरवरी 2023 को दी शिकायत में बताया था कि उनकी मानेसर क्षेत्र की जमीन का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया था। उन्हें जमीन का तो मुआवजा दिया लेकिन उसका ब्याज नहीं मिला था। इसके लिए उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने विभाग को रिकाॅर्ड पेश करने का आदेश दिया था।
रिकाॅर्ड अदालत में पेश करने के लिए वह सेक्टर-14 स्थित प्राधिकरण के कार्यालय में गए थे। वहां पर उन्हें प्राधिकरण के पटवारी संजय मिले थे। उन्होंने अदालत में रिकाॅर्ड जमा करने के लिए उनसे 10 हजार रुपये की मांग की। उनकी आठ हजार रुपये बात तय हो गई थी। इसकी शिकायत पर उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी। ब्यूरो ने एक टीम गठित की।
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टीम का एक सदस्य शिकायतकर्ता के साथ रिश्वत देने के समय मौजूद था। रुपये पटवारी को देने के बाद सदस्य ने टीम को इसकी सूचना दी। टीम ने मौके पर आकर पटवारी से रुपये पेश करने के लिए कहा तो उन्होंने वह रुपये जमीन पर फेंक दिए थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी पटवारी को चार साल की सजा दी है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। कोर्ट में रिकाॅर्ड जमा करने के नाम पर आठ हजार रुपये की रिश्वत लेने के दोषी पटवारी को जिला अदालत ने चार साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी संजय पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीप सिंह की अदालत ने दिया है। अदालत ने संजय पटवारी को बीते बुधवार को दोषी करार दिया था। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मामला दर्ज किया था।
हरकेश यादव ने छह फरवरी 2023 को दी शिकायत में बताया था कि उनकी मानेसर क्षेत्र की जमीन का हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण किया था। उन्हें जमीन का तो मुआवजा दिया लेकिन उसका ब्याज नहीं मिला था। इसके लिए उन्होंने अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने विभाग को रिकाॅर्ड पेश करने का आदेश दिया था।
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रिकाॅर्ड अदालत में पेश करने के लिए वह सेक्टर-14 स्थित प्राधिकरण के कार्यालय में गए थे। वहां पर उन्हें प्राधिकरण के पटवारी संजय मिले थे। उन्होंने अदालत में रिकाॅर्ड जमा करने के लिए उनसे 10 हजार रुपये की मांग की। उनकी आठ हजार रुपये बात तय हो गई थी। इसकी शिकायत पर उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो से कर दी। ब्यूरो ने एक टीम गठित की।
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टीम का एक सदस्य शिकायतकर्ता के साथ रिश्वत देने के समय मौजूद था। रुपये पटवारी को देने के बाद सदस्य ने टीम को इसकी सूचना दी। टीम ने मौके पर आकर पटवारी से रुपये पेश करने के लिए कहा तो उन्होंने वह रुपये जमीन पर फेंक दिए थे। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषी पटवारी को चार साल की सजा दी है।