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Gurugram News: प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों पर रोक

Tue, 16 Jan 2024 02:18 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jan 2024 02:18 AM IST
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Ban on activities that increase pollution
जिले में ग्रैप का तीसर चरण है लागू,
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नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई और लगेगा जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा गुरुग्राम सहित पूरे दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया गया है। तीसरे चरण में प्रदूषण बढ़ाने वाली कई प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है। नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त डाॅ. नरहरि सिंह बांगड़ ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि वे ग्रैप के नियमों का पालन करें और कोई भी ऐसी गतिविधि न करें, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़े।
ग्रैप के तीसरे चरण में निर्माण व तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक है और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रैप के तहत मलबा व कचरा डंपिंग, बिना ढके निर्माण सामग्री, मलबा व कचरा ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी प्रकार के कचरे में आग जलाने और तंदूर में कोयला व लकड़ी के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। सभी नागरिक यह सुनिश्चित करें कि वे प्रतिबंधित गतिविधियां न करें और अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है, तो उसे रोकें व उसके बारे में नगर निगम गुरुग्राम को सूचित करें। नियमों की अवहेलना करने वालों पर निगरानी बनाई हुई है और उन पर नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
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कुछ परियोजनाओं के कार्याें में छूट
निगमायुक्त ने बताया कि ग्रैप के तीसरे चरण में लागू प्रतिबंधों के अनुसार कुछ परियोजनाओं को छोड़कर अन्य सभी निर्माण व तोड़फोड़ से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। जिन परियोजनाओं को छूट दी गई है, उनमें रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट व इंटर स्टेट बस टर्मिनल, नेशनल सिक्योरिटी, अस्पताल, हाइवे, रोड, फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, सेनिटेशन प्रोजेक्ट जैसे सीवरेज व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं में भी सीएंडडी वेस्ट मैनेजमेंट नियमों और डस्ट कंट्रोल नोर्म्स का पालन अनिवार्य है। इनके अलावा अन्य सभी निर्माण व तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक है।
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नियम तोड़ने पर 7.50 लाख रुपये का जुर्माना
निगमायुक्त ने बताया कि नगर निगम गुरुग्राम ने ग्रैप के नियमों की अवहेलना करने वाले 434 उल्लंघनकर्ताओं के चालान करते हुए उन पर 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इनमें पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करके निर्माण के मामले में 99, अवैध सीएंडडी डंपिंग के मामले में 48, प्रतिबंध के बावजूद निर्माण के मामले में 58, कचरे में आग लगाने के मामले में 22, ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना नहीं करने के मामले में 194 और कोयला जलाने के मामले में 13 उल्लंघनकर्ताओं के चालान शामिल हैं।

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सड़कों व पेड़ों पर किया जा रहा छिड़काव
नगर निगम गुरुग्राम द्वारा ग्रैप के नियमों का पालन गंभीरता से किया जा रहा है। जिसके तहत मुख्य सड़कों की सफाई मैकेनाइज्ड हो रही है। इसके लिए 13 स्वीपिंग मशीनें कार्य कर रही हैं। इसके अलावा 25 वाटर टैंकर और तीन एंटी स्मॉग गन से सड़कों व पेड़ों पर शोधित पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि धूल न उड़े।
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