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Gurugram News: हत्या के मामले में बिश्नोई गैंग के गुर्गे की जमानत खारिज

Fri, 10 May 2024 03:53 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2024 03:53 AM IST
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Bail of Bishnoi gang henchman rejected in murder case
दुश्मनी के कारण घर लौटते समय तीन युवकों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। एक साल पहले दुश्मनी के चलते गोली मारकर युवक की हत्या करने के मामले में बिश्नोई गैंग के गुर्गे आरोपी दिवस उर्फ गौरव उर्फ एलियन निवासी जिला भरतपुर राजस्थान की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र एवं वीरेंद्र मलिक कि अदालत ने दिया है।


सेक्टर-37 में रहने वाले राहुल की 21 फरवरी 2023 को रात के लगभग नौ बजे घर लौटते समय घर के बाहर मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। युवकों ने धमकी दी कि अगर किसी ने पीछा किया तो जान से मार देंगे। इस मामले में मृतक कि पत्नी नीतू ने थाना सेक्टर दस में एफआईआर दर्ज कराई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस जांच में पता चला कि मृतक राहुल कि आरोपी अमित से दुश्मनी थी। सह आरोपी दीपक की गिरफ्तारी से आरोपी दिवस के नाम का खुलासा हुआ था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार आरोपी दिवस के मोबाइल फोन की लोकेशन डबवाली, सिरसा के पास मिली थी। जहां से वह हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल लाया गया था। आरोपी अपने मोबाइल फोन से लगातार सह आरोपी के संपर्क में था साथ ही आरोपी के मोबाइल फोन की टावर लोकेशन घटनास्थल के पास थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी बिश्नोई गैंग का सदस्य है। जमानत देने पर आरोपी गवाहों को धमका सकता है। इसलिए जमानत याचिका को खारिज किया जाता है।
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