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प्रशासन ने आरडब्ल्यूए को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के निर्देश दिए
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प्रशासन ने आरडब्ल्यूए को कोरोना संक्रमण रोकथाम के निर्देश दिए
गुरुग्राम। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्लूए) के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इनके तहत कोरोना बचाव के लिए मास्क पहनना सुनिश्चित करना तथा आरोग्य सेतु एप के इस्तेमाल के साथ सेक्टर व सोसाइटी में आने-जाने वालों का ब्योरा भी रखना होगा। इस संदर्भ में जिला उपायुक्त ने बुधवार को आदेश भी जारी कर दिया। इसमें आरडब्ल्यूए को बिंदुवार कई नियमों का पालन करने को कहा गया है। विदेश से आने वालों यात्रियों की सूचना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जिला हेल्पलाइन नंबर 1950 पर देनी होगी।
आदेश में कहा गया है कि ई-मेल बुलेटिन, नोटिस, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिये सरकार की तरफ से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी निवासियों को दी जानी चाहिए। जिन घरों में केवल वरिष्ठ नागरिक ही रह रहे हैं, उनकी विशेष तौर पर देखभाल की जाए। इनके संक्रमण की चपेट में आने का खतरा ज्यादा है।
स्वास्थ्य सुविधाओं की देनी होगी जानकारी
आदेश के मुताबिक सभी आरडब्ल्यूए को अपनी रिहायशी सोसाइटी में उपलब्ध चिकित्सा केंद्रों, आइसोलेशन बेड, कोविड जांच केंद्र समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को प्रशासन से साझा करना होगा। जिला उपायुक्त ने आदेश में आरडब्ल्यूए को निवासियों के लिए एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी गठित करने को कहा गया है। इसमें चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ को शामिल किया जाए। इसके अलावा विदेश से लौटने वाले निवासियों को अपने आगमन की सूचना आरडब्ल्यूए कार्यालय को देने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्हें 2 सप्ताह तक सेल्फ क्वारंटीन रहने को कहा गया है। जिला उपायुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सेक्टर व सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर ही हाथ सैनिटाइज की व्यवस्था की जाए तो वहीं कॉमन एरिया में नियमित रूप से साफ सफाई कराने का आदेश दिया गया है।
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गुरुग्राम। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्लूए) के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इनके तहत कोरोना बचाव के लिए मास्क पहनना सुनिश्चित करना तथा आरोग्य सेतु एप के इस्तेमाल के साथ सेक्टर व सोसाइटी में आने-जाने वालों का ब्योरा भी रखना होगा। इस संदर्भ में जिला उपायुक्त ने बुधवार को आदेश भी जारी कर दिया। इसमें आरडब्ल्यूए को बिंदुवार कई नियमों का पालन करने को कहा गया है। विदेश से आने वालों यात्रियों की सूचना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जिला हेल्पलाइन नंबर 1950 पर देनी होगी।
आदेश में कहा गया है कि ई-मेल बुलेटिन, नोटिस, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिये सरकार की तरफ से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी निवासियों को दी जानी चाहिए। जिन घरों में केवल वरिष्ठ नागरिक ही रह रहे हैं, उनकी विशेष तौर पर देखभाल की जाए। इनके संक्रमण की चपेट में आने का खतरा ज्यादा है।
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स्वास्थ्य सुविधाओं की देनी होगी जानकारी
आदेश के मुताबिक सभी आरडब्ल्यूए को अपनी रिहायशी सोसाइटी में उपलब्ध चिकित्सा केंद्रों, आइसोलेशन बेड, कोविड जांच केंद्र समेत अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को प्रशासन से साझा करना होगा। जिला उपायुक्त ने आदेश में आरडब्ल्यूए को निवासियों के लिए एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी गठित करने को कहा गया है। इसमें चिकित्सकों तथा पैरामेडिकल स्टाफ को शामिल किया जाए। इसके अलावा विदेश से लौटने वाले निवासियों को अपने आगमन की सूचना आरडब्ल्यूए कार्यालय को देने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्हें 2 सप्ताह तक सेल्फ क्वारंटीन रहने को कहा गया है। जिला उपायुक्त ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सेक्टर व सोसाइटी के प्रवेश द्वार पर ही हाथ सैनिटाइज की व्यवस्था की जाए तो वहीं कॉमन एरिया में नियमित रूप से साफ सफाई कराने का आदेश दिया गया है।
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