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ठोस अपशिष्ट का उचित निस्तारण न करने पर 11 के खिलाफ कार्रवाई
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गुरुग्राम। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और निस्तारण न करने पर नगर निगम की स्वच्छता टीम ने 11 सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जनवरी माह में नगर निगम की टीमों ने 33 जगहों का निरीक्षण किया था। इस दौरान 11 जगहों पर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना करते पाया गया।
इसके लिए नगर निगम ने प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें सेक्टर-37 स्थित आईएलडी ग्रीन, सेक्टर-37सी स्थित इंपेरिया एस्फेरा, पार्क व्यू अपार्टमेंट, हीवो अपार्टमेंट, विजय रतन विहार, सूर्या विहार सेक्टर-21, पारस अस्पताल, पीडब्ल्यूओ अपार्टमेंट, राज विलास, ट्यूलिप ऑरेंज, ट्यूलिप वॉयलेट, रेजीडेंसी ग्रीन आदि शामिल हैं।
क्या है ठोस कचरा प्रबंधन नियम :
ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। नियम के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर को निकलने वाले कचरे का निस्तारण खुद के स्तर पर करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर नगर निगम गुरुग्राम द्वारा नियमानुसार जुर्माना किया जाता है।
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10 जगहों पर ठीक रही व्यवस्था
निरीक्षण के दौरान 10 कचरा उत्पादकों के यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का पालन सुनिश्चित पाया गया। इनमें एम्मार पाम गार्डेन सेक्टर-83, गुड़गांव 21 सेक्टर-83, क्राउन प्लाजा होटल सेक्टर-29, लेमन ट्री होटल सेक्टर-29, गार्डन एस्टेट, सुशांत एस्टेट सेक्टर-52, तरूण सोसाइटी, तत्वम विलास सेक्टर-48, पावरग्रिड सोसाइटी सेक्टर-46 तथा विस्टा विला सेक्टर-46 शामिल हैं।
ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत रोजाना 50 किलोग्राम कूड़े का उत्सर्जन करने वालों को स्वयं के स्तर पर कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर निगम द्वारा चालान किए जा रहे हैं। बल्क वेस्ट जनरेटरों से अपील है कि कचरे का सही तरीके से निस्तारण करें।
- धीरज कुमार, संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन)
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इसके लिए नगर निगम ने प्रत्येक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें सेक्टर-37 स्थित आईएलडी ग्रीन, सेक्टर-37सी स्थित इंपेरिया एस्फेरा, पार्क व्यू अपार्टमेंट, हीवो अपार्टमेंट, विजय रतन विहार, सूर्या विहार सेक्टर-21, पारस अस्पताल, पीडब्ल्यूओ अपार्टमेंट, राज विलास, ट्यूलिप ऑरेंज, ट्यूलिप वॉयलेट, रेजीडेंसी ग्रीन आदि शामिल हैं।
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क्या है ठोस कचरा प्रबंधन नियम :
ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पादन करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। नियम के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर को निकलने वाले कचरे का निस्तारण खुद के स्तर पर करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर नगर निगम गुरुग्राम द्वारा नियमानुसार जुर्माना किया जाता है।
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10 जगहों पर ठीक रही व्यवस्था
निरीक्षण के दौरान 10 कचरा उत्पादकों के यहां ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 का पालन सुनिश्चित पाया गया। इनमें एम्मार पाम गार्डेन सेक्टर-83, गुड़गांव 21 सेक्टर-83, क्राउन प्लाजा होटल सेक्टर-29, लेमन ट्री होटल सेक्टर-29, गार्डन एस्टेट, सुशांत एस्टेट सेक्टर-52, तरूण सोसाइटी, तत्वम विलास सेक्टर-48, पावरग्रिड सोसाइटी सेक्टर-46 तथा विस्टा विला सेक्टर-46 शामिल हैं।
ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत रोजाना 50 किलोग्राम कूड़े का उत्सर्जन करने वालों को स्वयं के स्तर पर कचरे का निस्तारण करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर निगम द्वारा चालान किए जा रहे हैं। बल्क वेस्ट जनरेटरों से अपील है कि कचरे का सही तरीके से निस्तारण करें।
- धीरज कुमार, संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन)