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कोर्ट ने दिया कार्रवाई का आदेश: ACP ने जज को दो उंगलियों से किया सैल्यूट, पूछने पर कहा- शर्ट टाइट थी

Wed, 28 Feb 2024 06:03 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम
संवाद न्यूज एजेंसी, गुरुग्राम Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 28 Feb 2024 06:03 PM IST
सार

अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है। पहला सिर्फ आंखों की भौंह उठाकर, दूसरा माथे पर हाथ लगाकर और तीसरा पूरे तरीके से सैल्यूट करने के बारे में।

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ACP saluted the judge with two fingers court ordered action in gurugram
कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को दिए कार्रवाई के आदेश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गुरुग्राम स्थित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत में एक एसीपी को सही तरीके से सैल्यूट ना करना भारी पड़ गया। कोर्ट ने एसीपी पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस आयुक्त से कहा है। कोर्ट ने जब एसीपी से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि शर्ट टाइट थी, इसके चलते ठीक से सैल्यूट नहीं कर सके।

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पालम विहार निवासी प्रवीन कुमार ने फरवरी 2023 में पालम विहार थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी जमीन के मामले में संदीप और अनिल से बात हुई थी। आरोपियों ने आश्वासन दिया था कि काम 10 दिन में हो जाएगा और उसके लिए 25 लाख रुपये लगेंगे। संदीप ने खूद को सीएम विंडो में कार्यरत बताया था। पैसे देने के बाद भी उनका काम नहीं हुआ। पैसे वापस मांगे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी संदीप हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है। इसके बाद इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा भी जोड़ दी गई थी।

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आठ फरवरी को इस मामले में एसीपी नवीन अपनी टीम के साथ आरोपी अनिल को पेश करने के लिए अदालत में गए थे। आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद जाने लगे तो उन्होंने दो उंगलियों से न्यायाधीश को सैल्यूट किया। अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है। पहला सिर्फ आंखों की भौंह उठाकर, दूसरा माथे पर हाथ लगाकर और तीसरा पूरे तरीके से सैल्यूट करने के बारे में। इसके बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि अदालत मजाक करने की जगह नहीं है और कारण में कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, इसलिए ठीक से सैल्यूट नहीं कर सके। 

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दूसरी ओर अदालत ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय, जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा, भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो। इसके बाद अदालत ने कहा कि उन्हें नियमों और प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक करते हुए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अदालत ने पुलिस आयुक्त को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए कहा है। डीसीपी वेस्ट करण गोयल ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। जल्द अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी।

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