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Gurugram News: पटाखों की बिक्री की निगरानी के लिए टीम गठित
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दिवाली पर दो दिन ही बेच पाएंगे पटाखे, उपायुक्त ने जारी किए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा-निर्देशों के साथ एनसीआर जिसमें गुरुग्राम भी शामिल है, दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति प्रदान की है। उपायुक्त अजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देश के आधार पर गाइडलाइन तय की है।
इसके अनुसार नीरी (एनईईआरआई) की वेबसाइट से प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री 18 से 20 अक्तूबर तक ही जारी रहेगी। इसकी निगरानी के लिए जिला और खण्ड स्तर पर टीम भी गठित की गई है। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गुरुग्राम के रीजनल ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करें तथा संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करें। अजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन उत्पादों की बिक्री पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी, जिन्हें जिला कलेक्टर/आयुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिन्हित किया जाएगा और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे, जिनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालयों से नामित अधिकारी भी शामिल होंगे। यह गठित दल नीरी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हरित पटाखा उत्पादों और दिए गए पंजीकरणों के साथ व्यक्तिगत निर्माताओं को जारी किए गए क्यूआर कोड की जांच करेगी। यह निर्धारित स्थानों पर नियमित रूप से जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि केवल अनुमति वाले स्थानों पर क्यूआर कोड के साथ उत्पाद ही बेचे जाएं। टीम द्वारा जांच के लिए इन पटाखा उत्पादों के नमूने भी लिए जाएंगे, जिन्हें पीईएसओ को भेजा जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों की जिम्मेदारी होगी, जिन्हें न केवल दंडित किया जाएगा, बल्कि पीईएसओ या नीरी से उनका लाइसेंस/पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से रात 10 बजे तक ही सीमित रहे।
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अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिशा-निर्देशों के साथ एनसीआर जिसमें गुरुग्राम भी शामिल है, दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और चलाने की अनुमति प्रदान की है। उपायुक्त अजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देश के आधार पर गाइडलाइन तय की है।
इसके अनुसार नीरी (एनईईआरआई) की वेबसाइट से प्रमाणित हरित पटाखों की बिक्री 18 से 20 अक्तूबर तक ही जारी रहेगी। इसकी निगरानी के लिए जिला और खण्ड स्तर पर टीम भी गठित की गई है। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, गुरुग्राम के रीजनल ऑफिसर को निर्देश दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करें तथा संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करें। अजय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार इन उत्पादों की बिक्री पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल निर्दिष्ट स्थानों से ही की जा सकेगी, जिन्हें जिला कलेक्टर/आयुक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक के परामर्श से चिन्हित किया जाएगा और व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
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पुलिस अधिकारी, जिला प्रशासन के परामर्श से बिक्री के निर्दिष्ट स्थानों पर निगरानी रखने के लिए गश्ती दल गठित करेंगे, जिनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के क्षेत्रीय कार्यालयों से नामित अधिकारी भी शामिल होंगे। यह गठित दल नीरी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हरित पटाखा उत्पादों और दिए गए पंजीकरणों के साथ व्यक्तिगत निर्माताओं को जारी किए गए क्यूआर कोड की जांच करेगी। यह निर्धारित स्थानों पर नियमित रूप से जांच कर यह सुनिश्चित करेगी कि केवल अनुमति वाले स्थानों पर क्यूआर कोड के साथ उत्पाद ही बेचे जाएं। टीम द्वारा जांच के लिए इन पटाखा उत्पादों के नमूने भी लिए जाएंगे, जिन्हें पीईएसओ को भेजा जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण या बिक्री में शामिल लोगों की जिम्मेदारी होगी, जिन्हें न केवल दंडित किया जाएगा, बल्कि पीईएसओ या नीरी से उनका लाइसेंस/पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस यह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से रात 10 बजे तक ही सीमित रहे।
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