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ट्राई साईकिल नहीं देने पर समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ जारी किया वारंट
Updated Sat, 03 Nov 2018 06:05 AM IST
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झुग्गी-झोपड़ी में मूलभूत सुविधाएं नहीं देने पर निगम को नोटिस
ट्राई साइकिल नहीं देने पर समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ जारी किया वारंट
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा मानव अधिकार आयोग द्वारा शुक्रवार को गुरुग्राम पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित अदालत शिविर में सुनवाई करते हुए आयोग के समक्ष रखे गए 18 मामलों में से 5 का मौके पर निपटारा किया गया। इस सुनवाई के दौरान आयोग के पास 2 नए मामले भी आए हैं। एक दिव्यांग को ट्राई साइकिल नहीं देने पर समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया, जबकि झुग्गी-झोपड़ी में मूलभूत सुविधाएं नहीं देने पर नगर निगम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को नोटिस दिया गया।
तीन सदस्यीय हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एसके मित्तल ने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सुरेश शत-प्रतिशत दिव्यांग है और उसने समाज कल्याण विभाग से ट्राई साइकिल दिए जाने की मांग की थी। उसे ट्राई साइकिल नहीं मिलने पर आयोग में 23 अक्तूबर 2017 को शिकायत दी थी परंतु उस समय आयोग के सभी सदस्य सेवानिवृत्त होने की वजह से यह शिकायत लंबित रही। आयोग ने 12 जून 2018 को जिला समाज कल्याण अधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर सुरेश की शिकायत का निपटारा करने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक यह लंबित है। 07 अगस्त और 01 नवंबर को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा गया था, लेकिन दोनों बार वह हाजिर नहीं हुआ। बार-बार नोटिस देने पर भी जिला समाज कल्याण अधिकारी के आयोग के सामने पेश नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
न्यायमूर्ति मित्तल ने बताया कि गुरुग्राम में झुग्गी झोपड़ी वासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत पर नगर निगम तथा एचएसचवीपी को नोटिस जारी करते हुए उनसे झुग्गी झोपड़ियों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। न्यायमूर्ति मित्तल ने बताया कि आयोग के पास लगभग 2145 शिकायतें लंबित हैं, इनमें से लगभग 500 शिकायतें गुरुग्राम जिला से हैं। लगभग 40 प्रतिशत शिकायतें पुलिस के खिलाफ हैं।
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गुरुग्राम में बनेगा मानव अधिकार आयोग की एक बेंच
न्यायमूूर्ति मित्तल ने बताया कि आयोग की एक बेंच स्थापित करने पर सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। इस बेंच द्वारा गुरुग्राम सहित आसपास के 8 जिलों में सरकारी विभागों की अनदेखी की वजह से मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। शिकायतों की संख्या के हिसाब से यहां पर महीने में दो या तीन बार कोर्ट लगाने का निर्णय लिया जाएगा।
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ट्राई साइकिल नहीं देने पर समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ जारी किया वारंट
अमर उजाला ब्यूरो
गुरुग्राम। हरियाणा मानव अधिकार आयोग द्वारा शुक्रवार को गुरुग्राम पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित अदालत शिविर में सुनवाई करते हुए आयोग के समक्ष रखे गए 18 मामलों में से 5 का मौके पर निपटारा किया गया। इस सुनवाई के दौरान आयोग के पास 2 नए मामले भी आए हैं। एक दिव्यांग को ट्राई साइकिल नहीं देने पर समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया, जबकि झुग्गी-झोपड़ी में मूलभूत सुविधाएं नहीं देने पर नगर निगम व हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) को नोटिस दिया गया।
तीन सदस्यीय हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एसके मित्तल ने पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सुरेश शत-प्रतिशत दिव्यांग है और उसने समाज कल्याण विभाग से ट्राई साइकिल दिए जाने की मांग की थी। उसे ट्राई साइकिल नहीं मिलने पर आयोग में 23 अक्तूबर 2017 को शिकायत दी थी परंतु उस समय आयोग के सभी सदस्य सेवानिवृत्त होने की वजह से यह शिकायत लंबित रही। आयोग ने 12 जून 2018 को जिला समाज कल्याण अधिकारी को 4 सप्ताह के भीतर सुरेश की शिकायत का निपटारा करने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक यह लंबित है। 07 अगस्त और 01 नवंबर को आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा गया था, लेकिन दोनों बार वह हाजिर नहीं हुआ। बार-बार नोटिस देने पर भी जिला समाज कल्याण अधिकारी के आयोग के सामने पेश नहीं होने पर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
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न्यायमूर्ति मित्तल ने बताया कि गुरुग्राम में झुग्गी झोपड़ी वासियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने की शिकायत पर नगर निगम तथा एचएसचवीपी को नोटिस जारी करते हुए उनसे झुग्गी झोपड़ियों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। न्यायमूर्ति मित्तल ने बताया कि आयोग के पास लगभग 2145 शिकायतें लंबित हैं, इनमें से लगभग 500 शिकायतें गुरुग्राम जिला से हैं। लगभग 40 प्रतिशत शिकायतें पुलिस के खिलाफ हैं।
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गुरुग्राम में बनेगा मानव अधिकार आयोग की एक बेंच
न्यायमूूर्ति मित्तल ने बताया कि आयोग की एक बेंच स्थापित करने पर सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है। इस बेंच द्वारा गुरुग्राम सहित आसपास के 8 जिलों में सरकारी विभागों की अनदेखी की वजह से मानव अधिकारों के हनन की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। शिकायतों की संख्या के हिसाब से यहां पर महीने में दो या तीन बार कोर्ट लगाने का निर्णय लिया जाएगा।
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