फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   600 crore tax will have to be collected before 31st July

31 जुलाई से पहले 600 करोड़ वसूलना होगा टैक्स

Thu, 01 Jul 2021 06:27 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jul 2021 06:27 PM IST
विज्ञापन
600 crore tax will have to be collected before 31st July
गुरुग्राम। नगर निगम आमदनी बढ़ाने के लिए संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) 600 करोड़ रुपये वसूलेगा। इसके लिए शुक्रवार से अभियान चलेगा। इसमें पांच लाख या इससे अधिक वाले बकायेदार रडार पर होंगे। निगमायुक्त ने बृहस्पतिवार को निगम की आय को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान संपत्ति कर अधिकारियों (जेडटीओ) को आदेश दिए। कोरोना के बाद आर्थिक तंगी से जूझ रहे संस्थानों से टैक्सी की वसूली किसी चुनौती से कम नहीं है।
विज्ञापन

निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बृहस्पतिवार को संपत्ति कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगली बैठक से पहले बड़े बकायेदारों से प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी की जाए। उन्होंने कहा कि आय होगी तभी निगम विकास कार्य कर पाएगा। ऐसे में आय में बढ़ोतरी के लिए हरसंभव प्रयास करें।
विज्ञापन

जोनल टैक्सेशन ऑफिसर करें कार्रवाई
निगमायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि हमें केवल अपना काम करना है। पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के मुताबिक जिन प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों को नोटिस दिए गए हैं, उनसे 31 जुलाई को होने वाली अगली बैठक से पहले रिकवरी की कार्रवाई पूरी की जाए। इसके लिए जोनवार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को फोन के माध्यम से भी सूचना देकर टैक्स जमा करने के लिए कहें।
विज्ञापन
विज्ञापन

31 जुलाई तक जमा करने पर 10 फीसदी की छूट
31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को 10 फीसदी की छूट दी जा रही है। निगम लोगों को जागरूक कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स बिल रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से तुरंत भिजवाए जाएं। अगर इनमें से कुछ बिल वापिस आते हैं, तो उन्हें एजेंसी के माध्यम से वितरित करवाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed