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Gurugram News: धोखे से निकले थे 3.27 लाख, बैंक को ब्याज समेत लौटाने होंगे

Thu, 03 Jul 2025 11:52 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Jul 2025 11:52 PM IST
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3.27 lakhs were withdrawn fraudulently, will have to be returned to the bank with interest
उपभोक्ता आयोग से
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धोखे से निकले थे 3.27 लाख, बैंक को ब्याज समेत लौटाने होंगे
- महिला से रिफंड के नाम पर खाते से निकाल लिए थे रुपये
- सिर्फ 31 हजार रुपये ही मिल सके थे महिला को वापस

संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। 169 रुपये के रिफंड के नाम पर महिला के खाते से निकले 3.27 लाख रुपये के मामले में कोटक बैंक को 2.96 लाख रुपये ब्याज समेत वापस देने होंगे। महिला के खाते से सात बार में यह रकम निकली थी। शिकायत करने पर पीड़िता को सिर्फ 31 हजार रुपये वापस मिले थे। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य ज्योति सिवाच ने दिया है। महिला की शिकायत पर पालम विहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

पालम विहार निवासी अनीमा कारा ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि 16 अक्तूबर 2020 को उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया था। कॉल पर बात करने वाले ने अपने आप को एयरटेल से बताते हुए 169 रुपये रिफंड करने की बात कही। फोन पर बात करने के दौरान ही महिला के खाते और क्रेडिट कार्ड से 3.27 लाख रुपये कट गए। उन्होंने इसकी शिकायत बैंक और पालम विहार थाना पुलिस से की। बैंक कंपनी की तरफ से उन्हें मेल पर कहा गया था कि उनकी शिकायत की जांच की जा रही है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि उनके रुपये इंडसइंड बैंक के खाते में मौजूद हैं। इसके लिए कोटक बैंक की तरफ से रुपये को सुरक्षित रखने के लिए एक ई-मेल लिखना होगा। महिला ने बैंक से ई-मेल लिखने के लिए दो बार कहा लेकिन बैंक ने ई-मेल नहीं की। बैंक की तरफ से महिला की शिकायत बंद करते हुए कहा कि यह सभी रुपये नेट बैंक और ओटीपी से भेजे गए हैं और सभी ट्रांजेक्शन सही हैं
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महिला ने बैंक से कहा कि यह रुपये बिना उनकी सहमति से निकाले गए है। इसके बाद 2 नवंबर 2020 तक उन्हें सिर्फ 31 हजार रुपये ही वापस मिल सकें। मामले की जांच के दौरान इंडसइंड बैंक की तरफ से कहा गया था कि उनके एक लाख रुपये सुरक्षित है और उन्हें अदालत के आदेश या बैंक के निर्देश पर वापस किए जा सकते है लेकिन उन्हें एक लाख रुपये भी वापस नहीं मिले। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बैंक की सर्विस में कमी मानते हुए आदेश दिया है कि वह महिला को 2.96 लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज दर से वापस किए जाएं। इसके साथ ही महिला को होने वाली परेशानी को देखते हुए 30 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर और 11 हजार रुपये कानूनी प्रक्रिया पर खर्च होने पर दिए जाएं।
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