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Gurugram News: कैरी बैग का चार्ज लेने पर देने होंगे 30 हजार रुपये
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युवक से कैरी बैग के रेड टेप कंपनी ने 15 रुपये और दुआ लिमा ने लिए थे 18 रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो युवकों से कैरी बैग के चार्ज लेने पर अब कंपनी को 15-15 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिया है।
सेक्टर-56 हरीश ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने 10 मई 2024 को दुआ लिमा के स्टोर से 1647 रुपये का सामान खरीदा था। सामान रखने के लिए कैरी बैग के उनसे 18 रुपये लिए गए। इस मामले में कंपनी की तरफ से कोई भी आयोग में पेश नहीं हुआ। आयोग के सदस्य खुशविंदर ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 18 रुपये नौ प्रतिशत के ब्याज दर से वापस करें। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
सेक्टर-14 रविंद्र जैन ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि सेक्टर-102 रेट टेप स्टोर से 26 फरवरी 2025 को सामान खरीदा था। उनसे सामान रखने के लिए कैरी बैग के लिए 15 रुपये लिए गए थे। इस मामले में कंपनी की तरफ बचाव के लिए दलील नहीं दी गई। आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 15 हजार रुपये का मुआवजा और 11 हजार रुपये कानूनी प्रक्रिया के लिए देने होंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दो युवकों से कैरी बैग के चार्ज लेने पर अब कंपनी को 15-15 हजार रुपये का मुआवजा देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिया है।
सेक्टर-56 हरीश ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने 10 मई 2024 को दुआ लिमा के स्टोर से 1647 रुपये का सामान खरीदा था। सामान रखने के लिए कैरी बैग के उनसे 18 रुपये लिए गए। इस मामले में कंपनी की तरफ से कोई भी आयोग में पेश नहीं हुआ। आयोग के सदस्य खुशविंदर ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 18 रुपये नौ प्रतिशत के ब्याज दर से वापस करें। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी पर 15 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर खर्च के लिए 11 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
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सेक्टर-14 रविंद्र जैन ने आयोग में दायर की याचिका में बताया कि सेक्टर-102 रेट टेप स्टोर से 26 फरवरी 2025 को सामान खरीदा था। उनसे सामान रखने के लिए कैरी बैग के लिए 15 रुपये लिए गए थे। इस मामले में कंपनी की तरफ बचाव के लिए दलील नहीं दी गई। आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 15 हजार रुपये का मुआवजा और 11 हजार रुपये कानूनी प्रक्रिया के लिए देने होंगे।
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