फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Gurugram News ›   16 defaulters property sealed in gurugram

नगर निगम ने जोन-4 इलाके में सील की 16 बड़े डिफाल्टरों की संपत्ति

Mon, 15 Mar 2021 05:46 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 15 Mar 2021 05:46 PM IST
विज्ञापन
16 defaulters property sealed in gurugram
प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने पर प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों की दुकानों को सील करते हुए टै? - फोटो : Gurgaon
गुरुग्राम। राज्य सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी पर दी जा रही ब्याज माफी एवं छूट के बावजूद प्रॉपर्टी का टैक्स जमा न करने वालों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में जोन-4 क्षेत्र में टैक्सेशन ब्रांच की टीम ने सोमवार को 25 संपत्तियों का निरीक्षण किया, जिन पर निगम का करोड़ों रुपये प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। निरीक्षण के उपरांत इनमें से टीम ने 16 संपत्तियों को सील कर दिया, जबकि एक के मालिक ने मौके पर ही संपत्ति कर की अदायगी कर दी।
विज्ञापन

इसके अलावा, 8 प्रॉपर्टी मालिकों ने टैक्स में सुधार करने संबंधी आवेदन नगर निगम को दिया है। सीलिंग की कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर निगम की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सीलिंग की कार्रवाई बेहतर तरीके से पूरी की गई।
विज्ञापन

इन संपत्तियों को किया सील
विशेष अभियान के तहत नगर निगम गुरुग्राम द्वारा बादशाहपुर, नरसिंहपुर ईस्ट, सेक्टर-67, सेक्टर-74, सेक्टर-76, इस्लामपुर, झाड़सा, सेक्टर-32ए, सेक्टर-33, सेक्टर-48, सेक्टर-57 तथा टीकरी में 16 संपत्तियों को सील किया गया। निगम के जोन-4 के टैक्सेशन ऑफिसर देवेंद्र कुमार ने बताया कि सीलिंग की यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेंद्र कुमार के साथ ही टैक्स इंस्पेक्टर पंकज सलूजा की टीम भी शामिल रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

31 मार्च तक टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट
नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों व खाली प्लॉटों का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज लगाया जाता है तथा प्रॉपर्टी के पानी व सीवरेज कनेक्शन काटने के साथ ही संपत्ति को सील करके नीलामी की कार्रवाई की जा सकती है। निगमायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा 31 मार्च 2021 तक प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने वालों को संपूर्ण ब्याज माफी के साथ ही वर्ष 2010-11 से लेकर 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed