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Gurugram News: युवक पर गोली चलाने के दोषी को 10 साल की जेल

Wed, 30 Apr 2025 12:09 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Apr 2025 12:09 AM IST
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10 years imprisonment for the accused of shooting a youth
-फरवरी 2019 में घर के बाहर पीड़ित के छाती और पेट में मारी थी गोली
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। छह साल पहले नाहरपुर रूपा के राजीव कॉलोनी में एक विवाद में युवक को गोली मारने के आरोपी को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी विजयपाल उर्फ लवली पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने दिया है। इस मामले में अदालत ने आरोपी भवानी सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।


दीपक ने शिकायत में बताया था कि वह कॉलाेनी की गलियों के रख-रखाव का काम करते हैं। इसके लिए सभी कॉलोनी वाले मिलकर रुपये देते हैं। जब वह सुधीर और उनके चाचा राजीव से रुपये लेने गया तो विवाद हो गया था। इसके बाद 27 फरवरी 2019 की रात करीब साढ़े 10 बजे वह घर के बाहर मौजूद था। तभी विजयपाल और भवानी सिंह बाइक से आए और विजयपाल ने उसके छाती और पेट में गोली मार दी। उसके भतीजे ने गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विजय पाल और भवानी सिंह काे गिरफ्तार कर लिया था। इनसे वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और हथियार बरामद हुआ था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विजय पाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी है।
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