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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Thu, 19 Aug 2021 06:44 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 19 Aug 2021 06:44 PM IST
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10 years imprisonment for rape convict
गुरुग्राम। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म व छीनाझपटी के मामले की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को पुख्ता सुबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उस पर 10 साल की कैद व अलग-अलग धाराओं में 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 की 15 फरवरी को सेक्टर 37 क्षेत्र में रहने वाली अधेड़ महिला ने महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने बेटे के साथ ऑटो से बस स्टैंड जा रही थी। बेटा खुले पैसे कराने के लिए ऑटो से उतर गया और वह ऑटो में ही बैठी रही। इसी दौरान ऑटो चालक उसे किसी सुनसान स्थान पर ले गया, जहां उसने उससे 10 हजार रुपये व जेवर आदि भी लूट लिया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। किसी तरह से किसी ने उसे उसके घर छोड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। आरोपी की पहचान सेक्टर 37 में रहने वाले राहुल के रूप में हुई थी। मामले की अदालत में सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सुबूत व गवाह पेश किए। अदालत ने धारा 376 में 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है और इसी प्रकार 379बी में दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर दोषी को 9 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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