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Ghaziabad News: बिना अनुमति घर में नहीं पाल सकेंगे पक्षी
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गाजियाबाद। घर में पक्षी पालने के लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी, नहीं तो सात साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। इसके लिए परिवेश टू पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। शहर में तीन लोगों ने अमेरिकन तोता पालने का लाइसेंस लिया है।
जिला वन अधिकारी ईशा तिवारी ने बताया कि बिना अनुमति के घरों में पक्षी पालना अपराध है। इसलिए अनुमति लेकर ही पक्षी पाल सकते हैं। आवेदन करने के लिए एक हजार रुपये फीस है। परिवेश टू पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की मौके पर अधिकारी भेजकर सत्यापन कराया जाता है। जांच में लोगों का नाम पता सही मिलने पर उनका लाइसेंस जारी किया जाता है। अमेरिकन तोता पालने के लिए शहर में तीन लोगों ने लाइसेंस बनवाया है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ और आवेदन प्राप्त हुए है। संबंधित अधिकारियों को माैके पर भेज कर जांच कराई जाएगी। जांच में सब ठीक मिलने पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी जाती है। पक्षी पालने के बाद भी अधिकारियों को भेजकर जांच कराई जाती है।
-इनके लिए नहीं मिलेगी अनुमति-
तोता, मैना, मोर, बाज, उल्लू और कुछ विशेष प्रजाति के तीतर व सारस। इनको पालने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी।
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जिला वन अधिकारी ईशा तिवारी ने बताया कि बिना अनुमति के घरों में पक्षी पालना अपराध है। इसलिए अनुमति लेकर ही पक्षी पाल सकते हैं। आवेदन करने के लिए एक हजार रुपये फीस है। परिवेश टू पोर्टल पर आने वाले आवेदनों की मौके पर अधिकारी भेजकर सत्यापन कराया जाता है। जांच में लोगों का नाम पता सही मिलने पर उनका लाइसेंस जारी किया जाता है। अमेरिकन तोता पालने के लिए शहर में तीन लोगों ने लाइसेंस बनवाया है। उन्होंने बताया कि अभी कुछ और आवेदन प्राप्त हुए है। संबंधित अधिकारियों को माैके पर भेज कर जांच कराई जाएगी। जांच में सब ठीक मिलने पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी जाती है। पक्षी पालने के बाद भी अधिकारियों को भेजकर जांच कराई जाती है।
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-इनके लिए नहीं मिलेगी अनुमति-
तोता, मैना, मोर, बाज, उल्लू और कुछ विशेष प्रजाति के तीतर व सारस। इनको पालने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी।