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Ghaziabad News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल का कारावास
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गाजियाबाद। गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने दोषी सूरज को समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने पर दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी ने अदालत में अपराध स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसकी फाइल अलग कर दी गई थी।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार लिंक रोड थाना प्रभारी मनीष विष्ट ने 31 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सूरज एक गिरोह बनाकर लूटपाट, चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सूरज की फाइल अन्य आरोपियों से अलग कर सुनवाई की गई थी।
दोषी करार दिए जाने के बाद सूरज ने अदालत से गुहार लगाई कि वह गरीब है, मुकदमे की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कम से कम सजा दी जाए।
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अदालत से मिली जानकारी के अनुसार लिंक रोड थाना प्रभारी मनीष विष्ट ने 31 अगस्त 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि सूरज एक गिरोह बनाकर लूटपाट, चोरी सहित अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान सूरज की फाइल अन्य आरोपियों से अलग कर सुनवाई की गई थी।
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दोषी करार दिए जाने के बाद सूरज ने अदालत से गुहार लगाई कि वह गरीब है, मुकदमे की पैरवी करने वाला कोई नहीं है। इसलिए कम से कम सजा दी जाए।