फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Two societies did not fulfil the department's norms, suit filed

Ghaziabad News: विभाग के नियमों पर खरी नहीं उतरीं दो सोसायटी, वाद दायर

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jul 2025 01:32 AM IST
विज्ञापन
Two societies did not fulfil the department's norms, suit filed
साहिबाबाद। मोहन नगर स्थित गुलमोहर ग्रीन सोसायटी और टीलामोड़ की ऑक्सी होम्स सोसायटी को अग्निशमन विभाग ने नियमों की अनदेखी और सुरक्षा इंतजामात पूरे न करने के आरोप में वाद दायर करवाया है। साथ ही दोनों सोसायटी के बाहर नोटिस भी चस्पा कर दिया है। अग्निशमन विभाग ने सोसायटी को पहले भी कई बार नोटिस भेजे थे, लेकिन अब तक अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं ली। इसके चलते अग्निशमन विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई।
विज्ञापन


मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि पहले भी कई बार विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्हें अनदेखा किया गया। कई बार मौके पर दोनों सोसायटी में टीम ने जाकर निरीक्षण भी किया, फिर भी कोई इंतजामात नहीं किए गए। इसके बाद कोर्ट में अपील लगाई गई थी। नियमों की अनदेखी और मानकों का उल्लंघन मिलने पर वाद दायर करवाया गया है। वहीं गुलमोहर ग्रीन सोसायटी के एओए अध्यक्ष भूषण चौधरी ने बताया कि वर्ष 2022 के तत्कालीन अध्यक्ष ने हैंडओवर में अनियमितता बरती थी। बिना उपकरण चेक कराए खराब फायर सिस्टम ही लगा रहने दिया। इन खराब फायर सिस्टम को ठीक कराने का पैसा भी बिल्डर से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि जब मामला उनके संज्ञान में आया तब अनियमितताओं की शिकायत फायर विभाग में भी की गई। फायर के उपकरणों में कमी होने का केस 2015 में भी न्यायालय में दर्ज कराया गया था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed