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Ghaziabad News: डेढ़ हजार से अधिक दुकानों का नहीं बना ट्रेड लाइसेंस
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गाजियाबाद। नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सर्वे कार्य पूरा करने के बाद से ही दुकानदारों को लाइसेंस के लिए जागरूक किया जा रहा था। लगभग 36 हजार दुकानदारों ने अबतक ट्रेड लाइसेंस ले भी लिया है। लाइसेंस नहीं लेने वाले करीब डेढ़ हजार विभिन्न ट्रेड के कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है। अप्रैल के अंत तक अगर इनकी ओर से पंजीकरण नहीं कराया जाता है, तो आरसी जारी करके कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि निगम की ओर से लगभग 38 हजार दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था। जिसके बाद 36 हजार दुकानदारों ने ट्रेंड लाइसेंस ले लिया, वहीं करीब ढाई से तीन हजार ऐसे दुकानदार हैं। जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है। अप्रैल के अंत तक दुकानदारों को पंजीकरण के लिए समय दिया गया है। उसके बाद भी अगर यह पंजीकरण नहीं कराते हैं तो आरसी जारी करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की ओर से अस्पताल, क्लिनीक, चाय की दुकान, ब्यूटी पार्लर, होटल, सैलून, शराब की दुकान समेत अन्य 39 ट्रेड के लिए नगर निगम की ओर से नोटिस अनिवार्य कर दिया गया है। टैक्स विभाग की ओर से इनकी फीस को निर्धारित कर दी गई है।
नए प्रतिष्ठानों को भी किया जा रहा है चिह्नित
निगम की ओर से नए प्रतिष्ठानों को भी चिह्नित करते हुए ट्रेंड लाइसेंस बनवाने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके अलावा ई रिक्शा के लिए भी ट्रेेंड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। निगम क्षेत्र में चलने वाले ई रिक्शा को भी ट्रेंड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
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मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डा. संजीव सिन्हा ने बताया कि निगम की ओर से लगभग 38 हजार दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया था। जिसके बाद 36 हजार दुकानदारों ने ट्रेंड लाइसेंस ले लिया, वहीं करीब ढाई से तीन हजार ऐसे दुकानदार हैं। जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है। अप्रैल के अंत तक दुकानदारों को पंजीकरण के लिए समय दिया गया है। उसके बाद भी अगर यह पंजीकरण नहीं कराते हैं तो आरसी जारी करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की ओर से अस्पताल, क्लिनीक, चाय की दुकान, ब्यूटी पार्लर, होटल, सैलून, शराब की दुकान समेत अन्य 39 ट्रेड के लिए नगर निगम की ओर से नोटिस अनिवार्य कर दिया गया है। टैक्स विभाग की ओर से इनकी फीस को निर्धारित कर दी गई है।
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नए प्रतिष्ठानों को भी किया जा रहा है चिह्नित
निगम की ओर से नए प्रतिष्ठानों को भी चिह्नित करते हुए ट्रेंड लाइसेंस बनवाने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके अलावा ई रिक्शा के लिए भी ट्रेेंड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। निगम क्षेत्र में चलने वाले ई रिक्शा को भी ट्रेंड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
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