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Ghaziabad News: आम के हरे पेड़ काटने पर वन विभाग ने वसूला 20 हजार जुर्माना
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ऊंचागांव। थाना नरसेना क्षेत्र में प्रतिबंधित आम के पेड़ों को बिना अनुमति काटने के दो मामले सामने आए हैं। गेसूपुर गांव में चार पेड़ काटने पर वन विभाग ने 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। वहीं अमरगढ़ चौकी क्षेत्र के बेरल गांव में दो हरे आम के पेड काटने पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
वन डिप्टी प्रमोद भारती ने बताया कि थाना नरसेना क्षेत्र के गांव गेसूपुर में प्रतिबंधित आम के चार पेड़ बिना अनुमति के काटे जाने की सूचना वन विभाग को मिली थी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद टीम ने पेड़ काटने वाले व्यक्ति पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और राशि मौके पर ही वसूल की।
वहीं दूसरी ओर अमरगढ़ पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव बेरल में भी दो आम के हरे पेड़ बिना अनुमति काटे गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम बेरल पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बताया कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
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दोषी पाए जाने पर जुर्माना व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोई भी हरा पेड़ काटने से पहले विभाग से लिखित अनुमति जरूर लें। बिना अनुमति पेड़ काटना दंडनीय अपराध है। विभाग ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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वन डिप्टी प्रमोद भारती ने बताया कि थाना नरसेना क्षेत्र के गांव गेसूपुर में प्रतिबंधित आम के चार पेड़ बिना अनुमति के काटे जाने की सूचना वन विभाग को मिली थी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद टीम ने पेड़ काटने वाले व्यक्ति पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और राशि मौके पर ही वसूल की।
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वहीं दूसरी ओर अमरगढ़ पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव बेरल में भी दो आम के हरे पेड़ बिना अनुमति काटे गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम बेरल पहुंची और मामले की जांच शुरू की। बताया कि साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
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दोषी पाए जाने पर जुर्माना व अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि कोई भी हरा पेड़ काटने से पहले विभाग से लिखित अनुमति जरूर लें। बिना अनुमति पेड़ काटना दंडनीय अपराध है। विभाग ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।