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Ghaziabad News: युवती के बयान पर दुष्कर्म के आरोपी को मिली जमानत
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माई सिटी रिपोर्टर
गाजियाबाद। ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में बहला-फुसलाकर किशोरी को ले जाने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत के न्यायाधीश नीरज गौतम ने कहा कि आरोपी किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष को धमकाएगा नहीं। वहीं किशोरी ने अदालत में बयान दर्ज कराया कि वह 19 वर्ष की हो चुकी है और स्वेच्छा से युवक के साथ जाकर मैनपुरी में शादी कर चुकी है।
21 मई 2024 को एक व्यक्ति ने ट्रॉनिका सिटी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि बर्तन बनाने वाली फैक्टरी में उनकी 17 वर्षीय बहन काम करती थी। साथ में काम करने वाला युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर छह जून 2024 को जेल भेज दिया था। इसके बाद से वह डासना जेल में बंद है। जबकि व्यक्ति की बहन ने अदालत में बयान दिया कि वह शादी के बाद युवक की पत्नी बनकर उसके साथ रह रही थी। अदालत में युवक के परिजनों ने दूसरी बार अर्जी लगाई थी, जबकि पहली बार जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी थी।
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गाजियाबाद। ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में बहला-फुसलाकर किशोरी को ले जाने के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट से जमानत मिल गई। अदालत के न्यायाधीश नीरज गौतम ने कहा कि आरोपी किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष को धमकाएगा नहीं। वहीं किशोरी ने अदालत में बयान दर्ज कराया कि वह 19 वर्ष की हो चुकी है और स्वेच्छा से युवक के साथ जाकर मैनपुरी में शादी कर चुकी है।
21 मई 2024 को एक व्यक्ति ने ट्रॉनिका सिटी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि बर्तन बनाने वाली फैक्टरी में उनकी 17 वर्षीय बहन काम करती थी। साथ में काम करने वाला युवक किशोरी को बहला-फुसलाकर साथ ले गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर छह जून 2024 को जेल भेज दिया था। इसके बाद से वह डासना जेल में बंद है। जबकि व्यक्ति की बहन ने अदालत में बयान दिया कि वह शादी के बाद युवक की पत्नी बनकर उसके साथ रह रही थी। अदालत में युवक के परिजनों ने दूसरी बार अर्जी लगाई थी, जबकि पहली बार जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी थी।
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