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गाजियाबाद: तेज रफ्तार ऑटो ने पिकअप में मारी टक्कर, पिता-पुत्र समेत तीन गंभीर रूप से घायल; एफआईआर दर्ज
Wed, 04 Nov 2026 06:19 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
Published by: Digvijay Singh
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:19 PM IST
सार
गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के तहत एनएच नौ पर अहसान रेस्टोरेंट के सामने एक तेज रफ्तार ऑटो चालक की लापरवाही के कारण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया।
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ऑटो ने पिकअप में मारी टक्कर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के तहत एनएच नौ पर अहसान रेस्टोरेंट के सामने एक तेज रफ्तार ऑटो चालक की लापरवाही के कारण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। घटना 30 अगस्त की है, जब चालक ऑटो में नोएड़ा से सवारी लेकर मसूरी के मोहिउद्दीनपुर ढ़बारसी जा रहा था, आटो संख्या यूपी-14 एसटी-6424 का चालक वाहन को अत्यधिक तेज गति, असावधानी और तेज आवाज में गाने बजाकर लापरवाही से आटो चला रहा था।
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पीड़िता रिहाना पत्नी नसरुद्दीन द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार, ऑटो चालक ने वाहन में बहुत तेज आवाज में गाने बजा रखे थे, जब ऑटो में सवार यात्रियों ने उसे सही से वाहन चलाने और सावधानी बरतने के लिए कहा, तो चालक ने यह कहकर मना कर दिया कि उसके ऑटो में ऐसे ही गाने बजेंगे। इसी दौरान, एनएच नौ स्थित अहसान होटल के सामने फ्लाई ओवर के ऊपर चालक ने सड़क किनारे खड़ी एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।
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इस भीषण टक्कर के कारण ऑटो में सवार नसरुद्दीन 45 पुत्र अब्दुल हकीम, समीर 18 पुत्र नसरुद्दीन और नाजिम 17 पुत्र इमामुद्दीन निवासीगण ग्राम मोहिउद्दीनपुर ढ़बारसी मसूरी को गम्भीर चोटें आईं। घायलों को तुरन्त उपचार के लिए पिलखुवा स्थित रामा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़िता का आरोप है कि इस घटना की शिकायत उन्होंने उसी दिन 30 अगस्त को मसूरी थाने में दे दी थी, परन्तु पुलिस द्वारा आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और केवल "आज-कल" कहकर मामले को टाला जा रहा है। न्याय न मिलने पर पीड़िता ने 14 सितम्बर को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया है। पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण लेकर उचित कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। एसीपी मसूरी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर आरोपी आटो चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जांच-पड़ताल करके वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
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