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Ghaziabad News: ऑनलाइन स्टोर फेब इंडिया ने छुपाई जानकारी, लगा जुर्माना
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गाजियाबाद। विधिक माप अधिनियम 2009 का उल्लंघन करने पर मापतौल विभाग ने ऑनलाइन स्टोर फेब इंडिया पर कार्रवाई की है। कंपनी ने अपने उत्पाद के पैकेट पर प्रिंटिंग में गड़बड़ी की थी। इसलिए विभाग ने कंपनी पर 50 हजार रुपये बतौर जुर्माना वसूला है।
मापतौल विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि प्रत्येक कंपनी को अपने उत्पाद के पैकेट पर विभागीय नियमानुसार वह सभी जानकारी देनी पड़ती है, जो उपभोक्ताओं के लिए जरूरी हैं। फेब इंडिया कंपनी ऑनलाइन अपने उत्पादों की बिक्री करती है। कंपनी के महिलाओं के कुर्ते के पैकेट पर प्रिंटिंग में गड़बड़ी थी। पैकेट पर एमआरपी अंकित था, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स अंकित नहीं था। ये नियमानुसार गलत है। इसलिए कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। इसके बाद 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
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मापतौल विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि प्रत्येक कंपनी को अपने उत्पाद के पैकेट पर विभागीय नियमानुसार वह सभी जानकारी देनी पड़ती है, जो उपभोक्ताओं के लिए जरूरी हैं। फेब इंडिया कंपनी ऑनलाइन अपने उत्पादों की बिक्री करती है। कंपनी के महिलाओं के कुर्ते के पैकेट पर प्रिंटिंग में गड़बड़ी थी। पैकेट पर एमआरपी अंकित था, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स अंकित नहीं था। ये नियमानुसार गलत है। इसलिए कंपनी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। इसके बाद 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया।
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