फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Man sentenced to life imprisonment for murdering wife

Ghaziabad News: पत्नी की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 23 Sep 2025 01:05 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to life imprisonment for murdering wife
गाजियाबाद। विजयनगर क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला की अदालत ने दोषी लोकेश पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की आधी राशि मृतका के पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए।
विज्ञापन


दिल्ली के गोकुलपुरी निवासी तनसुख ने विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी गीता की शादी 28 अप्रैल 2009 को लोकेश निवासी विजयनगर से हुई थी। शादी में उन्होंने पचास लाख रुपये खर्च किए थे। गीता उस समय गोकुलपुरी क्षेत्र से निगम पार्षद भी थीं। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर गीता के साथ मारपीट करने लगे थे। वर्ष 2014 में समाज के कुछ जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में समझौता भी कराया गया, लेकिन इसके बाद भी हालात नहीं बदले। तनसुख ने बताया कि गीता चोरी छिपे फोन करके जानकारी देती थी कि उसका पति लोकेश किसी अन्य महिला से अवैध संबंध रखता है, उसे कई बार घर भी लेकर आता है। विरोध करने पर लोकेश उसके साथ मारपीट करता था। कहता था कि वह उस महिला को नहीं छोड़ेगा। जब गीता ने यह बात अपनी सास, ससुर और ननद को बताई तो उन्होंने भी लोकेश का साथ देते हुए गीता के साथ मारपीट की और धमकी दी कि वह कहीं भी जाकर मर जाए। तनसुख ने यह भी बताया कि 10 नवंबर 2020 को दिवाली के मौके पर गीता ने अपने भाइयों को भी इन घटनाओं के बारे में बताया था। गीता ने आशंका जताई थी कि ससुराल वाले कभी भी उसकी हत्या कर सकते हैं। एक दिसंबर 2020 की रात करीब 10:30 बजे उन्हें फोन पर गीता की मौत की सूचना मिली थी। इसके बाद तनसुख ने विजयनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने गीता के पति लोकेश को गिरफ्तार किया। सुनवाई के दौरान अदालत में नौ गवाहों के बयान दर्ज कराने के साथ ही 11 साक्ष्य पेश किया था। इसी के आधार पर सुनवाई के बाद अदालत ने लोकेश को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed