फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Life imprisonment to the culprit in robbery and murder case

Ghaziabad News: लूट व हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 28 Mar 2024 04:15 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the culprit in robbery and murder case
गाजियाबाद। मोदीनगर निवासी हरिंदर कौर की लूट के बाद हत्या करने के मामले में जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने बुधवार को दोषी नितिन सिंघल को आजीवन कारावास की सजा और 25 हजार का अर्थदंड लगाया है।
विज्ञापन


जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद्र शर्मा ने बताया गोयलपुरी आनंद विहार मोदीनगर निवासी हरसिमरत सिंह ने 31 जुलाई 2015 को मां से लूट के बाद हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया। मामले में कपड़ा प्रेस करने वाले एक किशोर व उसके साथी नितिन सिंघल पर आरोप लगाया। एफआईआर में बताया कि शिवपुरी देवनगर मोदीनगर निवासी नितिन सिंघल ने अपने एक साथी के साथ मिलकर धारदार हथियार से मां की गर्दन पर वार कर हत्या कर दी और कीमती सामान लूटकर ले गए। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपी को जेल भेज दिया। जिला जज की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। मामले में 24 सितंबर 2015 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया और 10 गवाह पेश किए गए। अदालत ने पेश सबूत व गवाहों के आधार पर नितिन सिंघल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दूसरे आरोपी के नाबालिग होने के चलते मामले का विचारण जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। अदालत ने अर्थदंड की राशि हरसिमरत सिंह को देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed