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Ghaziabad News: बेसिल रिश्वत प्रकरण में डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई छह अक्तूबर को
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गाजियाबाद। बेसिल के अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप से जुड़े मामले में सोमवार को विशेष सीबीआई अदालत में डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए छह अक्तूबर की तारीख नियत की है।
सीबीआई के अनुसार, बीईसीआईएल कंपनी के सीएमडी जॉर्ज कुरुविला और जीएम रमित लाल पर ठेकेदार से काम दिलाने और फंसी रकम निकलवाने के एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। आरोप है कि ठेकेदार ने रमित लाल को दो लाख रुपये की रिश्वत दी थी। इस दौरान ठेकेदार की कर्मचारी मोनिका धवन ने वीडियो कॉल के जरिये रकम के लेनदेन समेत अन्य बातचीत की थी।
मामले में ठेकेदार ने सीबीआई से शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए रमित लाल, चारु खन्ना, एमपी खन्ना और विष्णु बहादुर को गिरफ्तार कर विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया था। अब मामले में आरोपियों की ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई चल रही है। अदालत में अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगी।
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सीबीआई के अनुसार, बीईसीआईएल कंपनी के सीएमडी जॉर्ज कुरुविला और जीएम रमित लाल पर ठेकेदार से काम दिलाने और फंसी रकम निकलवाने के एवज में पांच लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। आरोप है कि ठेकेदार ने रमित लाल को दो लाख रुपये की रिश्वत दी थी। इस दौरान ठेकेदार की कर्मचारी मोनिका धवन ने वीडियो कॉल के जरिये रकम के लेनदेन समेत अन्य बातचीत की थी।
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मामले में ठेकेदार ने सीबीआई से शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए रमित लाल, चारु खन्ना, एमपी खन्ना और विष्णु बहादुर को गिरफ्तार कर विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया था। अब मामले में आरोपियों की ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी पर सुनवाई चल रही है। अदालत में अगली सुनवाई छह अक्तूबर को होगी।
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