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गाजियाबाद: निठारी कांड में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर पंढेर दोषी, दरोगा सिमरन जीत कौर बरी

Tue, 17 May 2022 05:52 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, गाजियाबाद Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 17 May 2022 05:52 PM IST
सार

घटना में मोनिंदर पंढेर की मदद करने और रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करने की आरोपी तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सिमरन जीत कौर को बरी कर दिया है। निठारी कांड में कुल 17 मामले दर्ज किए गए थे। एक मामले में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है।

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Ghaziabad Surendra Koli and Moninder Pandher convicted in Nithari case Inspector Simran Jeet Kaur acquitted
सुरेंद्र कोली 16वें मामले में दोषी करार - फोटो : अमर उजाला- फाइल फोटो

विस्तार

विशेष सीबीआई कोर्ट ने निठारी कांड के 16वें मामले में सुरेंद्र कोली को अपहरण, हत्या और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया है। जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर को इन आरोपों से बरी करते हुए देह व्यापार के मामले में पहली बार दोषी माना है।

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घटना में मोनिंदर पंढेर की मदद करने और रिपोर्ट दर्ज करने में देरी करने की आरोपी तत्कालीन सब इंस्पेक्टर सिमरन जीत कौर को बरी कर दिया है। निठारी कांड में कुल 17 मामले दर्ज किए गए थे। एक मामले में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट 19 मई को सजा सुनाएगी।
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मोनिंदर सिंह पंढेर पर छह मामले दर्ज थे। वह तीन मामलों में बरी हो चुका है, दो में उसे फांसी की सजा मिली है और चौथे मामले में देह व्यापार का दोषी माना गया है। सुरेंद्र कोली को 12 मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। कोली सिर्फ एक मामले में बरी हुआ है।

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