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रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू, शिक्षण संस्थान भी बंद
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नाइट कर्फ्यू को सख्ती से लागू कराने के लिए आर डी सी पहुंचे एस एस पी अमित पाठक।
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रात 10 से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू, शिक्षण संस्थान भी बंद
गाजियाबाद। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन ने बृहस्पतिवार रात से रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। पहले चरण में 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में सभी शिक्षण व कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत परीक्षाएं और प्रैक्टिकल होंगे। रेस्टोरेंट को सैनिटाइजेशन के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय होगा। आवश्यकताओं की आपूर्ति, चिकित्सा सेवा, डॉक्टर, डाइग्नोस्टिक सेंटरों, मीडियाकर्मी पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अंतर्राज्यीय वाहनों के आवागमन की इजाजत होगी।
बृहस्पतिवार दोपहर को प्रशासन की तरफ से रात्रि कर्फ्यू लगाने का एलान कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि पहले चरण में 17 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। उसके बाद स्थिति का आंकलन करने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा। चिकित्सा से जुड़ी आवश्यकता होने पर बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी। बस व रेल पकड़ने वाले लोगों को टिकट दिखाने के बाद आने-जाने की इजाजत दी जाएगी। डोर-टू-डोर खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति भी यथावत रहेगी। इस संबंध में प्रशासन की तरफ से पुलिस को भी पुख्ता इंतजाम करने और कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। आवश्यक गतिविधियों में उपयोग में लाई जाने वाले टैक्सी, ऑटो चालक व वाहनों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत परिवहन की अनुमति दी जाएगी।
इन पर नहीं होगा प्रतिबंध
- पेट्रोल पंप, गैर रिटेल, व स्टोरेज आउटलेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस कर्मचारी।
- प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, कोविड टीकाकरण, अस्पताल, डाइग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी व फार्मास्युटिकल कंपनियों के पदाधिकारियों को आई कार्ड पर आने जाने की इजाजत होगी।
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- चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारी व कर्मचारी, भारत सरकार व राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी।
- आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयां व ऐसी इकाईयां जिन्हें निरंतर चलाए रखने की आवश्यकता हो।
- निजी सुरक्षा सेवा, टेलीकॉम व इंटरनेट सेवा, केबिल सेवा, आईटी अवस्थापना सेवाएं, आवश्यक सामानों की डिलीवरी।
रात्रि कर्फ्यू की अवधि में सभी मुख्य मार्गों व थाना क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहेगा। जिन्हें छूट प्रदान की गई है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - अजय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी
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गाजियाबाद। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन ने बृहस्पतिवार रात से रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया है। पहले चरण में 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में सभी शिक्षण व कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत परीक्षाएं और प्रैक्टिकल होंगे। रेस्टोरेंट को सैनिटाइजेशन के लिए एक घंटे का अतिरिक्त समय होगा। आवश्यकताओं की आपूर्ति, चिकित्सा सेवा, डॉक्टर, डाइग्नोस्टिक सेंटरों, मीडियाकर्मी पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अंतर्राज्यीय वाहनों के आवागमन की इजाजत होगी।
बृहस्पतिवार दोपहर को प्रशासन की तरफ से रात्रि कर्फ्यू लगाने का एलान कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने कहा कि पहले चरण में 17 अप्रैल तक कर्फ्यू लगाया जा रहा है। उसके बाद स्थिति का आंकलन करने के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध होगा। चिकित्सा से जुड़ी आवश्यकता होने पर बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी। बस व रेल पकड़ने वाले लोगों को टिकट दिखाने के बाद आने-जाने की इजाजत दी जाएगी। डोर-टू-डोर खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति भी यथावत रहेगी। इस संबंध में प्रशासन की तरफ से पुलिस को भी पुख्ता इंतजाम करने और कर्फ्यू का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है। आवश्यक गतिविधियों में उपयोग में लाई जाने वाले टैक्सी, ऑटो चालक व वाहनों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत परिवहन की अनुमति दी जाएगी।
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इन पर नहीं होगा प्रतिबंध
- पेट्रोल पंप, गैर रिटेल, व स्टोरेज आउटलेट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस कर्मचारी।
- प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, कोविड टीकाकरण, अस्पताल, डाइग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, फार्मेसी व फार्मास्युटिकल कंपनियों के पदाधिकारियों को आई कार्ड पर आने जाने की इजाजत होगी।
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- चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारी व कर्मचारी, भारत सरकार व राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी।
- आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाईयां व ऐसी इकाईयां जिन्हें निरंतर चलाए रखने की आवश्यकता हो।
- निजी सुरक्षा सेवा, टेलीकॉम व इंटरनेट सेवा, केबिल सेवा, आईटी अवस्थापना सेवाएं, आवश्यक सामानों की डिलीवरी।
रात्रि कर्फ्यू की अवधि में सभी मुख्य मार्गों व थाना क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहेगा। जिन्हें छूट प्रदान की गई है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - अजय शंकर पांडेय, जिलाधिकारी