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आठ इंडस्ट्री और फार्म हाउस पर 60 लाख का जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Sep 2019 12:42 AM IST
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आठ फार्म हाउस-उद्योग होंगे बंद, 60 लाख का जुर्माना
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गाजियाबाद। नियमों को ताक पर रखकर औद्योगिक इकाइयों का संचालन करने व पर्यावरण को दूषित करने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आठ फार्म हाउस व उद्योगों को तत्काल बंद करने का आदेश दिया है। 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि 15 दिनों के अंदर बोर्ड के बैंक खातों में जमा करानी होगी। उधर, 150 से अधिक उद्योगों व फार्म हाउस के खिलाफ प्रदूषण फैलाने के मामले में जांच बैठा दी गई है। जांच में प्रदूषण फैलाने के साक्ष्य मिले तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
बोर्ड की तरफ से मुख्य पर्यावरण अधिकारी एके तिवारी ने नोटिस जारी किया है। साथ में जिलाधिकारी गाजियाबाद को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि संबंधित आदेश का तत्काल कड़ाई से पालन कराएं। बोर्ड ने सख्त कदम उस जांच रिपोर्ट के आधार पर उठाया है, जिसमें कहा गया कि संबंधित उद्योगों के पास अपना कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि उद्योगों के निकलने वाला दूषित अपशिष्ट भूजल को दूषित कर रहा है। वहीं, फार्म हाउसों के पास भी साफ-सफाई का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। घरेलूू ठोस अपशिष्ट के भंडारण एवं निस्तारण के लिए अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। यहां तक जीटी सैट बिना एकास्टिक इनक्लोजर स्थापित पाया गया।
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बिजली, पानी व अन्य सुविधाएं बंद
प्रदूषण फैलाने के मामले को बोर्ड ने गंभीरता से लेते हुए सभी के खिलाफ बंदी का भी आदेश दिया है। अधिशासी अभियंता पावर कारपोरेशन, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि इनकी बिजली काट कर पानी की आपूर्ति भी बंद कर दी जाए। अगर सरकार की तरफ से उन्हें अन्य तरह की कोई सुविधा दी जा रही है तो वो भी तत्काल बंद कर दी जाए।
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इन पर लगाया गया जुर्माना
उद्योग कार्रवाई
मैसर्स स्पेशल टूल्स प्रा.लि. साहिबाबाद तत्काल बंद
मैसर्स एमआई इंडस्ट्रीज राजेंद्र नगर तत्काल बंद व 10.55 लाख का जुर्माना
मैसर्स सुप्रीम सेल्स कारपोरेशन राजेंद्र नगर तत्काल बंद व 10.55 लाख का जुर्माना
मैसर्स उद्योग, राजेंद्र नगर तत्काल बंद 10.55 लाख का जुर्माना
मैसर्स जेएस इंटरप्राइजेज राजेंद्र नगर तत्काल बंद व 10.55 लाख का जुर्माना
फार्म हाउस पर कार्रवाई
मैसर्स वीजे नर्सरी हाउस घूकना तत्काल बंद व पांच लाख का जुर्माना
मैसर्स बीएस फार्म हाउस बोनझा तत्काल बंद व साढ़े सात लाख का जुर्माना
मैसर्स प्रेम फार्म हाउस घूकना तत्काल बंद व पांच लाख का जुर्माना
पर्यावरण के साथ हो रहा खिलवाड़
प्रदूषण नियंत्रण विभाग की जांच आख्या बताता ही है कि फार्म हाउस से लेकर उद्योग पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे है। जल और वायु को व्यापक स्तर पर दूषित किया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि बिना नक्शा पास कराए फार्म हाउस का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जीडीए व नगर निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। नगर निगम ने व्यवस्था की है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने यहीं पर अपशिष्ट को निस्तारित करने की व्यवस्था करनी होगी, लेकिन फार्म हाउस में कोई व्यवस्था नहीं थी फिर भी निगम की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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