{"_id":"603e8bb98ebc3ed4be2dbc4e","slug":"ghaziabad-news-ghaziabad-city-news-gbd214718373","type":"story","status":"publish","title_hn":"विवाहिता की हत्या में पति व ससुर को आठ साल कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विवाहिता की हत्या में पति व ससुर को आठ साल कारावास
विज्ञापन
ghaziabad news
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विवाहिता की हत्या में पति व ससुर को आठ साल का कारावास
गाजियाबाद। अदालत ने विवाहिता की हत्या करने वाले पति व ससुर को आठ-आठ साल कारावास की सजा सुनाई है। एससी एसटी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार ने दोनों पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमा में सुनवाई के दौरान आरोपी सास की मौत हो गई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि रेखा की शादी 7 फरवरी 2010 को थाना सिहानी गेट क्षेत्र के घूकना के निवासी महेंद्र के साथ हुई थी। महेंद्र और उसका परिवार शादी में मिले दहेज से खुश नहीं था। आए दिन ससुराल के लोग दहेज की मांग करते हुए रेखा का उत्पीड़न करते थे। जब रेखा ने मायके से और दहेज लाने से इंकार कर दिया तो 18 अक्तूबर 2014 को जहरीला पदार्थ पिलाकर रेखा की हत्या कर दी गई थी। रेखा के भाई ने उसके पति महेंद्र, सास शकुंतला व ससुर हरी के खिलाफ सिहानी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विचारण के दौरान शकुंतला की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई एससी एसटी एक्ट कोर्ट में चली। पुलिस और परिजनों द्वारा पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर मृतका के पति महेंद्र और ससुर हरि को दहेज हत्या का दोषी करार दिया। इसके बाद दोनों को सजा सुनाई।
विज्ञापन
गाजियाबाद। अदालत ने विवाहिता की हत्या करने वाले पति व ससुर को आठ-आठ साल कारावास की सजा सुनाई है। एससी एसटी एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार ने दोनों पर 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमा में सुनवाई के दौरान आरोपी सास की मौत हो गई थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि रेखा की शादी 7 फरवरी 2010 को थाना सिहानी गेट क्षेत्र के घूकना के निवासी महेंद्र के साथ हुई थी। महेंद्र और उसका परिवार शादी में मिले दहेज से खुश नहीं था। आए दिन ससुराल के लोग दहेज की मांग करते हुए रेखा का उत्पीड़न करते थे। जब रेखा ने मायके से और दहेज लाने से इंकार कर दिया तो 18 अक्तूबर 2014 को जहरीला पदार्थ पिलाकर रेखा की हत्या कर दी गई थी। रेखा के भाई ने उसके पति महेंद्र, सास शकुंतला व ससुर हरी के खिलाफ सिहानी गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुकदमे के विचारण के दौरान शकुंतला की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई एससी एसटी एक्ट कोर्ट में चली। पुलिस और परिजनों द्वारा पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर मृतका के पति महेंद्र और ससुर हरि को दहेज हत्या का दोषी करार दिया। इसके बाद दोनों को सजा सुनाई।
विज्ञापन