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Ghaziabad News: निकाय चुनाव से पहले जमा कराने होंगे शस्त्र
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निकाय चुनाव से पहले जमा कराने होंगे शस्त्र
गाजियाबाद। नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम व पुलिस कमिश्नर को शहरी क्षेत्र और इसके 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले शस्त्र धारकों की स्क्रीनिंग कर असलहा जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने यह काम नौ दिसंबर तक पूरा करने को कहा है।
निर्वाचन आयोग ने हाल ही में जमानत पर रिहा हुए, आपराधिक इतिहास वाले, दंगे में संलिप्त रह चुके, पूर्व में मुचलका पाबंद किए जा चुके शस्त्र लाइसेंस धारकों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करने के भी निर्देश दिए हैं। इनके अलावा ऐसे लोगों के भी शस्त्र चुनाव के दौरान अनिवार्य रूप से जमा कराए जाएंगे, जिनके बारे में चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने की संभावना की जानकारी मिली हो। गाजियाबाद जिले में फिलहाल करीब 14747 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर प्रशासन को यह शस्त्र वापस लौटाने होंगे।
कमेटी की रिपोर्ट पर जारी होंगे नोटिस
कमेटी की ओर से सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों की स्क्रीनिंग कर रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से उम्मीदवारी वापस लेने के अंतराल में प्रशासन की ओर से शस्त्र जमा कराने के लिए व्यक्तिगत तौर पर नोटिस दिए जाएंगे। नोटिस दिए जाने के बाद पांच दिन के भीतर लोगों को शस्त्र जमा कराना होगा।
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शराब तस्करी और अवैध भट्ठियों पर निगरानी के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी चुनाव के लिए शराब की तस्करी और अवैध भट्ठियों के संचालन को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह अवैध हथियार और विस्फोटक बनाने वाली गैर कानूनी फैक्टरियों को भी ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम राकेश कुमार सिंह का कहना है कि उनके और पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। अलग-अलग क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया जाएगा। जल्द ही इनका गठन कर स्क्रीनिंग का काम शुरू कराया जाएगा।
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गाजियाबाद। नगर निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम व पुलिस कमिश्नर को शहरी क्षेत्र और इसके 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले शस्त्र धारकों की स्क्रीनिंग कर असलहा जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने यह काम नौ दिसंबर तक पूरा करने को कहा है।
निर्वाचन आयोग ने हाल ही में जमानत पर रिहा हुए, आपराधिक इतिहास वाले, दंगे में संलिप्त रह चुके, पूर्व में मुचलका पाबंद किए जा चुके शस्त्र लाइसेंस धारकों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करने के भी निर्देश दिए हैं। इनके अलावा ऐसे लोगों के भी शस्त्र चुनाव के दौरान अनिवार्य रूप से जमा कराए जाएंगे, जिनके बारे में चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने की संभावना की जानकारी मिली हो। गाजियाबाद जिले में फिलहाल करीब 14747 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर प्रशासन को यह शस्त्र वापस लौटाने होंगे।
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कमेटी की रिपोर्ट पर जारी होंगे नोटिस
कमेटी की ओर से सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों की स्क्रीनिंग कर रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से उम्मीदवारी वापस लेने के अंतराल में प्रशासन की ओर से शस्त्र जमा कराने के लिए व्यक्तिगत तौर पर नोटिस दिए जाएंगे। नोटिस दिए जाने के बाद पांच दिन के भीतर लोगों को शस्त्र जमा कराना होगा।
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शराब तस्करी और अवैध भट्ठियों पर निगरानी के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी चुनाव के लिए शराब की तस्करी और अवैध भट्ठियों के संचालन को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह अवैध हथियार और विस्फोटक बनाने वाली गैर कानूनी फैक्टरियों को भी ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
डीएम राकेश कुमार सिंह का कहना है कि उनके और पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। अलग-अलग क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया जाएगा। जल्द ही इनका गठन कर स्क्रीनिंग का काम शुरू कराया जाएगा।