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Ghaziabad: किशोरी से शादी कर दुष्कर्म करने वाला राहुल दोषी करार, अदालत ने सुनाई आठ साल की सजा
Fri, 16 Sep 2022 01:03 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
Published by: गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 16 Sep 2022 01:03 AM IST
सार
किशोरी से शादी कर दुष्कर्म करने वाले को आठ साल की कैद सुनाई गई है। वहीं, किशोरी ने बयान दर्ज कराया था कि उसे राहुल भगाकर नहीं ले गया था। उसके साथ राहुल ने किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की है। उसके इस बयान को अहमियत नहीं मिली है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
गाजियाबाद में परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने के बाद किशोरी को भगाकर शादी के बाद दुष्कर्म करने वाले राहुल शर्मा को अदालत ने आठ वर्ष सश्रम की कारावास की सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर ने दोषी पर आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक ममता गौतम ने बताया कि लोनी क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने दो मई 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि संगम विहार निवासी राहुल का उसके घर में आना जाना था। राहुल ने घर के सभी सदस्यों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद सभी बेहोश हो गए। इसके बाद मोबाइल फोन और पांच हजार रुपये लेकर उसकी नाबालिग बेटी को घर से भगा कर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने 10 मई 2010 को राहुल के पास से नाबालिग को बरामद कर उसके माता-पिता के सुपुर्द कर राहुल को जेल भेज दिया था।
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किशोरी के बयान को नहीं मिली अहमियत
किशोरी ने बयान दर्ज कराया था कि उसे राहुल भगाकर नहीं ले गया था। बल्कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मंदिर में शादी कर ली है। वह राहुल के साथ स्वयं राजस्थान गई थी। वापस आकर बागपत आए थे, फिर गाजियाबाद आ गए थे। उसके साथ राहुल ने किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की है। इसलिए राहुल को माफ कर दिया जाए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि नाबालिग के बयान को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। ऐसे मामलों में संरक्षक की सहमति अनिवार्य है।
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