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सोसायटी की लिफ्ट में कुत्तों को ले जाने पर लगाई रोक

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Sep 2022 12:57 AM IST
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सोसायटी की लिफ्ट में कुत्तों को ले जाने पर लगाई रोक
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गाजियाबाद। चार्म्स कैसल सोसायटी की लिफ्ट में पालतू कुत्ते के बच्चे को काटने की घटना के बाद राजनगर एक्सटेंशन की अन्य सोसायटियों में भी दहशत बन गई है। हाई एंड पैराडाइज और गौर कास्केड सोसायटी के रेजिडेंट्स ने लिफ्ट में कुत्ते को लाने-ले जाने पर रोक लगा दी है। इसके लिए उन्होंने नोटिस चस्पा कर दिया है। कुत्ते को टहलाने के लिए भी सोसायटी में गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के सुरक्षा प्रमुख गजेंद्र तेवतिया ने बताया कि उनकी सोसायटी हाई एंड पैराडाइज में कुत्तों को लिफ्ट में लाने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उनका कहना है कि सिर्फ उस स्थिति में कुत्ते को लिफ्ट में ले जाया जा सकेगा, जब कोई बुजुर्ग कुत्ते को टहलाने जा रहे हो। ऐसी स्थिति में भी लिफ्ट में कुत्ते को तब ले जाया जा सकेगा, जब उसमें कोई अन्य व्यक्ति न हो। उन्होंने बताया कि फ्लैट से बाहर कुत्ते को ले जाने के दौरान उसके मुंह पर मजल कवर लगाना जरूरी होगा। उन्होंने सोसायटी में कुत्ता पालने वाले निवासियों से 10 सितंबर तक नगर निगम में उनका पंजीकरण कराने और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कॉपी सोसायटी के मेंटेनेंस ऑफिस में जमा कराने के भी निर्देश दिए हैं।
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गौर कास्केड सोसायटी में 8 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी
फेडेरेशन ऑफ एओए राजनगर एक्सटेंशन के अध्यक्ष गजेंद्र आर्य ने बताया कि गौर कास्केड सोसायटी में भी एओए की ओर से आठ बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कुत्तों को घुमाने पर कई तरह प्रतिबंध लगाकर बच्चों या निवासियों पर हमले की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों का सीसीटीवी फुटेज लेकर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की जाएगी।
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गाइड लाइन के प्रमुख बिंदु
- कुत्ते को सोसायटी के अंदर घुमाना, पार्क या कॉमन एरिया में लेकर बैठना प्रतिबंधित होगा।
- कुत्ते के को पार्क में ले जाकर उसके साथ खेलने पर रोक होगी।
- बच्चों के प्ले ग्राउंड में भी कुत्तों को नहीं ले जा सकेंगे।
- पालतू कुत्ते का नगर निगम में पंजीकरण कराना और समय पर टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा।
- कुत्ते को सोसायटी में बाहर लाते वक्त रस्सी की लंबाई एक मीटर तक सीमित रखनी होगी।
- कुत्ते के मुंह पर जाली या मजल लगाकर लाना-लेजाना होगा।
- सिर्फ खाली लिफ्ट में ही कुत्ते को लाया-ले जाया जा सकेगा, अन्यथा सीढ़ियों से ले जाना होगा।
- कुत्ते ने हमला किया तो इसके जिम्मेदारी तय कर मालिक के खिलाफ पुलिस से शिकायत की जाएगी।
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