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10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प
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10वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प
गाजियाबाद। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्त्रस्मण को देखते हुए गाजियाबाद में नई पाबंदी लगाई गई हैं। सक्त्रिस्य मरीजों की संख्या एक हजार के करीब पहुंच जाने पर डीएम आरके सिंह ने बुधवार को निर्देश दिए हैं कि दसवीं तक के ऐसे विद्यार्थी जो घर से पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन क्लास की सुविधा देनी होगी। विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने से पहले माता-पिता और अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। विद्यालय खोलने से पहले प्रबंधन को सेनेटाइजर, हाथ धोने और थर्मल स्क्त्रस्ीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
फिलहाल दसवीं तक के विद्यालय 14 तक बंद हैं। खुलने पर स्कूल में प्रवेश व छुट्टी के दौरान गेट पर शारीरिक व सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। शारीरिक दूरी और सुरक्षा मानकों का पालन संभव होने पर ही अब स्कूल खेल, संगीत, नृत्य सहित अन्य गतिविधियां आयोजित कर सकेंगे। कक्षाओं में बच्चों को छह फुट की दूरी पर बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। वहीं, विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करने पर भी शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। स्कूलों में अगर एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो सभी का इस्तेमाल करना होगा।
स्कूल में स्पर्श करने वाली चीजों, दरवाजों के हैंडिल, चाभियों आदि को नियमित रूप से सेनिटाइज करना होगा। स्कूल बस को रोजाना दो बार अंदर बाहर से सोडियम हाइपोक्लोराइड से स्प्रे कर सेनिटाइज करना होगा। स्कूल में विद्यार्थियों के साथ सभी शिक्षकों, कर्मचारियों को मास्क का इस्तेमाल करना होगा। आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को घर से काम ( वर्क फ्रॉम होम ) व्यवस्था लागू करने की सलाह दी गई है। डीएम ने बताया कि धार्मिक संस्थानों पर कोविड-9 के स्थापित कर मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। प्रमुख मंडियों में सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ही ट्रकों की आवाजाही होगी जिससे कि कोविड गाइड लाइन का पालन हो सके।
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आज से होटल-रेस्तरां, सिनेमा घर आधी क्षमता से चलेंगे
बृहस्पतिवार से होटल, रेस्तरां, खाने के अन्य स्थान ( फूड प्वाइंट्स ) और सिनेमा घर 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। इन सभी स्थानों पर पल्स ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। व्यायामशाला ( जिम ) , तरणताल और वाटर पार्क बंद रहेंगे।सभी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर हेल्प डेस्क संचालित की जाएगी। किसी भी कार्यक्त्रस्म में बंद स्थान पर अधिकतम 100 से ज्यादा लोगों के एकत्र नहीं होंगे। खुले स्थान पर मैदान की क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही एकत्र हो सकेंगे। पाबंदियों का सख्ती से पालन करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सुबह 4 बजे से 8 बजे तक संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे।
भर्ती, जांच, इलाज, सैनिटाइजेशन के लिए यहां करें कॉल
0120- 2965757
0120- 2965758
0120- 2829040
0120-4186453
0120-2965798
0120- 2965799
9910426374
8826737248
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गाजियाबाद। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्त्रस्मण को देखते हुए गाजियाबाद में नई पाबंदी लगाई गई हैं। सक्त्रिस्य मरीजों की संख्या एक हजार के करीब पहुंच जाने पर डीएम आरके सिंह ने बुधवार को निर्देश दिए हैं कि दसवीं तक के ऐसे विद्यार्थी जो घर से पढ़ाई करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन क्लास की सुविधा देनी होगी। विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने से पहले माता-पिता और अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। विद्यालय खोलने से पहले प्रबंधन को सेनेटाइजर, हाथ धोने और थर्मल स्क्त्रस्ीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
फिलहाल दसवीं तक के विद्यालय 14 तक बंद हैं। खुलने पर स्कूल में प्रवेश व छुट्टी के दौरान गेट पर शारीरिक व सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना होगा। शारीरिक दूरी और सुरक्षा मानकों का पालन संभव होने पर ही अब स्कूल खेल, संगीत, नृत्य सहित अन्य गतिविधियां आयोजित कर सकेंगे। कक्षाओं में बच्चों को छह फुट की दूरी पर बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। वहीं, विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा करने पर भी शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। स्कूलों में अगर एक से अधिक प्रवेश द्वार हैं तो सभी का इस्तेमाल करना होगा।
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आज से होटल-रेस्तरां, सिनेमा घर आधी क्षमता से चलेंगे
बृहस्पतिवार से होटल, रेस्तरां, खाने के अन्य स्थान ( फूड प्वाइंट्स ) और सिनेमा घर 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। इन सभी स्थानों पर पल्स ऑक्सीमीटर इंफ्रारेड थर्मामीटर, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। व्यायामशाला ( जिम ) , तरणताल और वाटर पार्क बंद रहेंगे।सभी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थानों पर हेल्प डेस्क संचालित की जाएगी। किसी भी कार्यक्त्रस्म में बंद स्थान पर अधिकतम 100 से ज्यादा लोगों के एकत्र नहीं होंगे। खुले स्थान पर मैदान की क्षमता से 50 प्रतिशत लोग ही एकत्र हो सकेंगे। पाबंदियों का सख्ती से पालन करने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सुबह 4 बजे से 8 बजे तक संयुक्त रूप से निरीक्षण करेंगे।
भर्ती, जांच, इलाज, सैनिटाइजेशन के लिए यहां करें कॉल
0120- 2965757
0120- 2965758
0120- 2829040
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