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Ghaziabad News: पराली जलाने पर दर्ज होगी एफआईआर, लगेगा जुर्माना
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गाजियाबाद। पराली या कूड़ा जलाने पर जुर्माना लगने से लेकर एफआईआर तक दर्ज हो सकती है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में अनुश्रवण सेल का गठन किया गया है, जो पराली और कूड़ा-करकट जलाने की निगरानी करेगा।
तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में सचल दस्ते का गठन एवं राजस्व ग्राम स्तर पर क्लस्टर के रूप में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उप कृषि निदेशक रामजतन मिश्रा ने बताया कि यह सचल दस्ता और क्लस्टर ग्राम पंचायत- नगर पंचायत स्तर पर जलने वाले पराली, कूड़ा-करकट जलाने की निगरानी करेगा। जो भी किसान या अन्य धान की पराली, गन्ने की पत्तियां या कूड़ा जलाएगा, उनके विरुद्ध जुर्माना और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
पराली जलाने पर दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2,500, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए 5,000 और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15,000 तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिए गए हैं।
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तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में सचल दस्ते का गठन एवं राजस्व ग्राम स्तर पर क्लस्टर के रूप में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उप कृषि निदेशक रामजतन मिश्रा ने बताया कि यह सचल दस्ता और क्लस्टर ग्राम पंचायत- नगर पंचायत स्तर पर जलने वाले पराली, कूड़ा-करकट जलाने की निगरानी करेगा। जो भी किसान या अन्य धान की पराली, गन्ने की पत्तियां या कूड़ा जलाएगा, उनके विरुद्ध जुर्माना और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
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पराली जलाने पर दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 2,500, दो से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए 5,000 और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिए 15,000 तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली के निर्देश दिए गए हैं।
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