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कृषि अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Mon, 04 May 2020 04:18 PM IST
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Fines will be imposed on burning agricultural waste
माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। फसल कटाई का काम लगभग पूरा हो गया है। फसलों की कटाई और नए फसलों की बुआई से पहले कई बार फसलों के अवशेष जलाने की शिकायतें आईं थी। इसलिए इस बात लॉक डाउन के दौरान किसानों को कई मामलों में छूट दी गयी है लेकिन फसलों के निस्तारण के मामले में काफी सख्ती बरती गई है। इस दौरान अगर फसलों के जलाने के मामले आये तो किसानों पर 15 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इस बार अधिकतर किसानों ने कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन से फसलों को काटा है।इस मशीन से जब फसल कटती है तो करीब आधा फसल अवशेष खेत में ही रह जाता है। बचे हुए अवशेष को किसान खेत में ही जला देते हैं, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला कृषि अधिकारी राकेश कुमार मौर्य ने बताया कि अगर कोई भी किसान फसल अवशेष जलाता है तो इसकी सूचना उसी दौरान कृषि विभाग को प्राप्त हो जाएगी। सेटेलाइट से यह पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में किसके खेत में आग जलाई जा रही है। सूचना मिलते ही कृषि विभाग की टीम मेप के जरिए मौके पर पहुंचकर किसान को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष जलाने वाले किसान पर 15 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना जमीन के क्षेत्रफल के हिसाब से तय किया जाएगा। साथ ही संबंधित थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक के हिसाब से एक-एक गठित की गई है जो अवशेष जलाने वाले किसानों पर अलग से नजर रख रहे हैं। अगर किसी भी गांव से फसल अवशेष जलाने की सूचना मिलती है तो टीम मौके पर जाकर कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया लॉकडाउन के चलते इस बार पर्यावरण बिल्कुल साफ हो गया है। गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर न बढ़ इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई है। पिछली बार भी फसल अवशेष जलाने के कई मामले आए थे, जिन पर सिर्फ जुर्माना लगाया गया था। इस बार जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी। ---
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