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विज्ञापन लगाकर नहीं दिया शुल्क, होगी वसूली

Mon, 11 Jul 2016 01:25 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद Updated Mon, 11 Jul 2016 01:25 AM IST
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Fees paid by advertising, will recover
होर्डिंग - फोटो : अमर उजाला

गाजियाबाद। शहर में विज्ञापन लगाकर शुल्क न चुकाने वाली 22 फर्मों पर नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। इन फर्मों से बकाया वसूली के लिए नगर निगम ने राजस्व विभाग के जरिए आरसी जारी करा दी है। फर्मों पर विज्ञापन शुल्क का 4.79 करोड़ रुपया बकाया है। नोटिस के बावजूद इन फर्मों ने रकम का भुगतान नहीं किया।

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नगर निगम ने बीते दिनों शहर में सर्वे कराया था। सर्वे के दौरान ऐसी फर्मों और व्यक्तियों को चिह्नित किया गया, जिन्होंने निगम की अनुमति के बिना विज्ञापन लगाए थे। निगम ने 20 फर्मो और 2 व्यक्तियों को चिह्नित कर उन्हें डिमांड नोटिस भेजा था।
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बावजूद इसके उन्होंने निगम में विज्ञापन शुल्क जमा नहीं कराया। अब नगर आयुक्त ने इनके खिलाफ आरसी जारी करा दी है। इन फर्मों से राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। पैसा न चुकाने पर फर्मों के पदाधिकारियों को सजा भी हो  सकती है।
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इन फर्मों पर है बकाया
मीरा इंटरप्राइजेज, देव एड, चंद्र एड लिंक, एक्यूरेट एड लिंक, एड इंडिया, सेलवे मीडिया, जागरण इंगेज, केप्रिकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लि., पैसेफिक मॉल, विस्तार एड, नौशाद फेब्रिकेटर्स, सुखवीर, एंबिसन एड कॉम, अर्श मीडिया, सम्राट एड, मोहसिन खान, मैसर्स वी-5, विराट एड, पोल एड एडवरटाइजमेंट, पीपी पब्लिसिटी सर्विसेज प्राइवेट लि., विधर एडवर्टाइजिंग प्रा.लि., वसुधा एडवरटाइजिंग प्रा.लि.।

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