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एनआरएचएम घोटाला: आगरा में तैनात फार्मासिस्ट समेत दो की डिस्चार्ज अर्जी खारिज

Wed, 08 Mar 2017 09:50 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद Updated Wed, 08 Mar 2017 09:50 PM IST
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NRHM scam: Discharge of two discharges including pharmacists posted in Agra rejects
कोर्ट - फोटो : Pintrest
आगरा में एनआरएचएम योजना के फंड में हुए घोटाले के मामले में फार्मासिस्ट और कारोबारी की डिस्चार्ज अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दोनों आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी को बलहीन करार दिया है।
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बता दें कि वर्ष 2010-11 के दौरान एनआरएचएम बजट से आगरा के जिला अस्पताल में चश्मों की खरीद की गई थी। इसमें तत्कालीन सीएमओ परिवार कल्याण विजय कुमार श्रीवास्तव से मिलीभगत करके घोटाला किया गया था।
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सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में विजय कुमार श्रीवास्तव के साथ ही फार्मासिस्ट सुभाष चंद बघेल और एसएस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अनिल सक्सेना के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।
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विजय कुमार श्रीवास्तव की पिछले दिनों मृत्यु हो जाने के चलते कोर्ट ने उनकी फाइल बंद कर दी है। जबकि  आरोपी सुभाष चंद बघेल और अनिल सक्सेना फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। बुधवार को दोनों आरोपी कोर्ट में पेश हुए। आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी पर डिफेंस और अभियोजन की बहस पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने उसे खारिज कर दिया।
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