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एनआरएचएम घोटाला: आगरा में तैनात फार्मासिस्ट समेत दो की डिस्चार्ज अर्जी खारिज
ब्यूरो, अमर उजाला /गाजियाबाद
Updated Wed, 08 Mar 2017 09:50 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : Pintrest
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आगरा में एनआरएचएम योजना के फंड में हुए घोटाले के मामले में फार्मासिस्ट और कारोबारी की डिस्चार्ज अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीबीआई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने दोनों आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी को बलहीन करार दिया है।
बता दें कि वर्ष 2010-11 के दौरान एनआरएचएम बजट से आगरा के जिला अस्पताल में चश्मों की खरीद की गई थी। इसमें तत्कालीन सीएमओ परिवार कल्याण विजय कुमार श्रीवास्तव से मिलीभगत करके घोटाला किया गया था।
सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में विजय कुमार श्रीवास्तव के साथ ही फार्मासिस्ट सुभाष चंद बघेल और एसएस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अनिल सक्सेना के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।
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विजय कुमार श्रीवास्तव की पिछले दिनों मृत्यु हो जाने के चलते कोर्ट ने उनकी फाइल बंद कर दी है। जबकि आरोपी सुभाष चंद बघेल और अनिल सक्सेना फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। बुधवार को दोनों आरोपी कोर्ट में पेश हुए। आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी पर डिफेंस और अभियोजन की बहस पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने उसे खारिज कर दिया।
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बता दें कि वर्ष 2010-11 के दौरान एनआरएचएम बजट से आगरा के जिला अस्पताल में चश्मों की खरीद की गई थी। इसमें तत्कालीन सीएमओ परिवार कल्याण विजय कुमार श्रीवास्तव से मिलीभगत करके घोटाला किया गया था।
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सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में विजय कुमार श्रीवास्तव के साथ ही फार्मासिस्ट सुभाष चंद बघेल और एसएस ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अनिल सक्सेना के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।
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विजय कुमार श्रीवास्तव की पिछले दिनों मृत्यु हो जाने के चलते कोर्ट ने उनकी फाइल बंद कर दी है। जबकि आरोपी सुभाष चंद बघेल और अनिल सक्सेना फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। बुधवार को दोनों आरोपी कोर्ट में पेश हुए। आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी पर डिफेंस और अभियोजन की बहस पूरी होने के बाद विशेष न्यायाधीश ने उसे खारिज कर दिया।